नई दिल्ली/नोएडाः दिल्ली से सटे नोएडा में दहेज के लिए महिला की हत्या करने के मामले में काेर्ट ने पति और उसकी सास श्रीदेवा काे सजा सुनायी है. न्यायाधीश गौतमबुद्ध नगर अशोक कुमार ने दाेषी मृतका के पति पंकज को आठ वर्ष और मृतका की सास श्रीदेवी को सात वर्ष की कठोर कारावास का फैसला सुनाया है. कोर्ट ने दाेनाें दाेषियाें काे पांच/पांच हजार रुपये अर्थदंड की भी सजा सुनायी है. अर्थदंड जमा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
मामला नोएडा के थाना फेस थर्ड क्षेत्र की गढ़ी चौखंडी का है. डीसीपी महिला सुरक्षा वृंदा शुक्ला ने बताया कि अभियुक्तों द्वारा 16 अक्टूबर 2018 को वादी की बहन उम्र करीब 20 वर्ष को दहेज की मांग करते हुए और मारपीट कर फांसी लगाकर हत्या कर दी गई थी. उन्होंने कहा कि मिशन शक्ति अभियान (Mission Shakti Abhiyan in Gautam Buddha Nagar) के अंतर्गत प्रभावी पैरवी के कारण अभियुक्तों को सजा दिलाई जा रही है. यह पैरवी और कार्यवाही आगे भी लगातार जारी रहेगी. अभियोजन अधिकारी ब्रह्मजीत भाटी द्वारा महिला एवं बाल संबंधी अपराध में पैरवी किया जा रहा था.
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