नई दिल्ली/नोएडा: गौतमबुद्धनगर में कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के बाद आज विशेष न्यायालय पुलिस आयुक्त गौतम बुद्ध नगर द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के अनुपालन में गैंगस्टर/माफियाओं एवं अपराधियों तथा उनके सहयोगियों पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने के लिए उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम-1986 की धारा 14(1) में दिए गए प्रावधानों के अन्तर्गत अपराध से अर्जित चल एवं अचल सम्पत्तियों को कुर्क किये जाने के लिए आदेश दिया गया है. इसके तहत आज 52 लाख की संपत्ति कुर्क की गई.
52 लाख की संपत्ति पुलिस ने की कुर्क
निजामुद्दीन उर्फ निजाम पुत्र हाजी जुम्मा निवासी नई आबादी कस्बा व थाना दादरी जिला गौतमबुद्धनगर जो कि सुंदर भाटी गैंग का सक्रिय सदस्य है. उसके आश्रित पुत्रगण फिरोज मलिक व नदीम मलिक की सम्पत्ति कुल क्षेत्रफल 472 वर्ग गज भूमि (कीमत लगभग 52 लाख रुपये) स्थित ग्राम हल्दौनी थाना ईकोटेक 3 पर 2019 के तहत कुर्क की जाती है.
अब तक 107 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क
सुंदर भाटी गैंग के सक्रिय सदस्य के खिलाफ पुलिस की गई कुर्की की कार्रवाई के संबंध में ज्यादा जानकारी देते हुए डीसीपी ग्रेटर नोएडा राजेश कुमार सिंह ने बताया कि पूर्व से लेकर अभी तक गैंगस्टर/माफियाओं पर कार्रवाई के दौरान लगभग 107 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया जा चुका है. कमिश्नरेट प्रणाली के अन्तर्गत गैंगस्टर अधिनियम के तहत पुलिस आयुक्त गौतमबुद्धनगर द्वारा भविष्य में भी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों/माफियाओं के विरूद्ध सम्पत्ति कुर्क की कार्रवाई जारी रहेगी.