नई दिल्ली/ ग्रेटर नोएडा : उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम-1986 की धारा 14(1) में दिए गए प्रावधानों के अन्तर्गत गौतमबुद्धनगर में पुलिस आयुक्त की तरफ से गैंगस्टर एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने का विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसी कड़ी में अपराध से अर्जित चल एवं अचल सम्पत्तियों को कुर्क किया जा रहा है.
कार्रवाई के दौरान ग्रेटर नोएडा के जेवर थाना पुलिस ने दो गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 73 लाख 68 हजार रुपये की संपत्ति को कुर्क किया गया है. पुलिस ने गैंगस्टर अधिनियम के अन्तर्गत आरोपी की पहचान सतीश और रतन के रूप में की गई है. पुलिस ने उसकी आवासीय और कृषि भूमि को कुर्क किया.
इस संबंध में एडिशनल डीसीपी ग्रेटर नोएडा विशाल पांडेय ने बताया कि जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर द्वारा 9 सितंबर 2020 को सतीश और रतन को भू-माफिया घोषित किया गया था. दोनों ही भू-माफियाओं के ऊपर करीब दर्जनभर मुकदमे थाना जेवर पर दर्ज है. उन्होंने बताया कि अब तक कमिश्नरी में करीब डेढ़ सौ करोड़ की संपत्ति चल और अचल माफियाओं की कुर्क की जा चुकी है. आने वाले समय में अपराधियों के खिलाफ इसी प्रकार निरंतर कार्रवाई जारी रहेगी.
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इससे पहले ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना पुलिस ने तीन गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए साढ़े 22 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया था. पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने शाहाबेरी के खसरा संख्या-46 की कृषि उपयोगी भूमि पर परिवर्तन आदेश प्राप्त कर लिए थे. वहीं पुलिस ने आगे बताया कि आरोपियों ने बिना मानचित्र स्वीकृत कराए बिना एवं निर्माण सामग्री की किसी गुणवत्ता प्रमाण पत्र के बिना बहुमंजिला भवनों एवं फ्लैटों का निर्माण कर लिया था.