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कोविड-19: नोएडा में सार्वजनिक स्थानों पर पान मसाला-सिगरेट पीना हुआ बैन - GautamBudh Nagar Health Department

दिल्ली से सटे नोएडा में कोविड-19 महामारी को लेकर सीएमओ द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करवाने के लिए एसीपी प्रथम ने थाना प्रभारियों को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं.

Pan masala-cigarette smoking banned in public places in Noida
पान मसाला-सिगरेट पीना हुआ बैन
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Published : Jun 9, 2020, 6:28 PM IST

नई दिल्ली/नोएडा: अगर आप पान मसाला, पान और सिगरेट के शौकीन हैं तो सावधान हो जाइए. क्योंकि नोएडा की सड़कों पर अगर पान मसाला, पान थूकते हुए और सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए पकड़े गए तो पुलिस कार्रवाई करेगी.

पान मसाला-सिगरेट पीना हुआ बैन

बता दें कि यह आदेश कोविड-19 महामारी को लेकर सीएमओ द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करवाने के लिए एसीपी प्रथम ने थाना प्रभारियों को निर्देशित किया है. प्रशासन का मानना है कि सड़कों पर थूकने और सिगरेट के धुएं से भी कोरोना वायरस के फैलने का खतरा है.

Pan masala-cigarette smoking banned in public places in Noida
पान मसाला-सिगरेट पीना हुआ बैन

सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर लगा प्रतिबंध

कोविड-19 महामारी को देखते हुए गौतमबुद्ध नगर स्वास्थ्य विभाग द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है. प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार पब्लिक को किसी भी सार्वजनिक स्थान या सड़क पर थूकने पर प्रतिबंध लगाया गया है. यह गाइडलाइन सीएमओ द्वारा जारी की गई है और पुलिस से इसका पालन करवाने को कहा गया है.

नई दिल्ली/नोएडा: अगर आप पान मसाला, पान और सिगरेट के शौकीन हैं तो सावधान हो जाइए. क्योंकि नोएडा की सड़कों पर अगर पान मसाला, पान थूकते हुए और सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए पकड़े गए तो पुलिस कार्रवाई करेगी.

पान मसाला-सिगरेट पीना हुआ बैन

बता दें कि यह आदेश कोविड-19 महामारी को लेकर सीएमओ द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करवाने के लिए एसीपी प्रथम ने थाना प्रभारियों को निर्देशित किया है. प्रशासन का मानना है कि सड़कों पर थूकने और सिगरेट के धुएं से भी कोरोना वायरस के फैलने का खतरा है.

Pan masala-cigarette smoking banned in public places in Noida
पान मसाला-सिगरेट पीना हुआ बैन

सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर लगा प्रतिबंध

कोविड-19 महामारी को देखते हुए गौतमबुद्ध नगर स्वास्थ्य विभाग द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है. प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार पब्लिक को किसी भी सार्वजनिक स्थान या सड़क पर थूकने पर प्रतिबंध लगाया गया है. यह गाइडलाइन सीएमओ द्वारा जारी की गई है और पुलिस से इसका पालन करवाने को कहा गया है.

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