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नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने किसानों को रिझाने के लिए किन किन योजनाओं काे पास किया, पढ़िये - लीज डीड विलंब शुल्क में सौ फीसद की छूट

प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसान परिवार की परिभाषा में अविवाहित पुत्रियों को भी शामिल करने का निर्णय लिया गया. इस बदलाव के बाद 400 से 500 किसानों को लाभ मिलना तय माना जा रहा है.

नाेएडा प्राधिकरण बाेर्ड की बैठक.
Noida Authority held 203rd board meeting
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Published : Sep 25, 2021, 2:04 PM IST

नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा प्राधिकरण की 203वीं बोर्ड बैठक हुई. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, नोएडा व ग्रेटर नोएडा के चेयरमैन संजीव मित्तल की अध्यक्षता में हुई बैठक में 25 प्रस्तावों को प्रस्तुत किया गया. जिसमें किसानों की अविवाहित पुत्रियों को पुत्र के समान अधिकार दिया जाना, आबादी नियमावली 2011 में पात्रता की शर्त में राजस्व ग्राम का मूल निवासी होने की शर्त को बदल कर नोएडा अधिसूचित क्षेत्र करना, कृषक श्रेणी की आवासीय भूखंड योजना 2011 के आवंटियों की आवंटित धनराशि 30 दिन की बजाय 90 दिन में जमा करने, डिफाल्टर घोषित हो चुके आवंटी ओटीएस स्कीम के जरिए बकाया रकम जमा करने, लीज डीड कराने पर लीज डीड विलंब शुल्क में सौ फीसदी की छूट दिये जाने काे पास कर दिया गया. बैठक में कई और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए.

प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसान परिवार की परिभाषा में अविवाहित पुत्रियों को भी शामिल करने का निर्णय लिया गया. इस बदलाव के बाद 400 से 500 किसानों को लाभ मिलना तय माना जा रहा है. इसके अलावा आबादी नियमावली 2011 में पात्रता की शर्त में राजस्व ग्राम का मूल निवासी होने की शर्त को विस्तारित कर नोएडा अधिसूचित क्षेत्र किया गया. कृषक श्रेणी की आवासीय भूखंड योजना 2011 के आवंटियों की आवंटित धनराशि 30 दिन की बजाय 90 दिन में जमा करा सकेंगे.

ये खबर भी पढ़ेंः नोएडा में ट्रैफिक की नही है समस्या-डीसीपी ट्रैफिक

इसके लिए उन्हें टाइम एक्सटेंशन के लिए अतिरिक्त रकम नहीं देना होगा. बोर्ड बैठक में पास किये एक प्रस्ताव के अनुसार भूखंड की पूर्व राशि जमा कराने के लिए 60 दिन के स्थान पर 90 दिन का समय बिना ब्याज के देना होगा. वित्तीय वर्ष 2016-17 तक आवासीय भवनों की योजनाओं के तहत विभिन्न श्रेणी के आवंटित भवनों के लिए बकाया या डिफाल्टर घोषित हो चुके आवंटी ओटीएस स्कीम के जरिए बकाया रकम जमा कर सकते हैं. ओटीएस योजना दो अक्टूबर से एक दिसंबर तक लाई जाएगी. योजना के तहत कितना ब्याज माफ किया जाए, इसका निर्णय पैनल करेगा.

ये खबर भी पढ़ेंः नोएडा कार लूट मामला, बीटेक छात्र समेत पांच गिरफ्तार

बोर्ड बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि लीज डीड कराने पर लीज डीड विलंब शुल्क में सौ फीसद की छूट दी जाएगी. कोविड-19 के समय अधिभोग प्रमाण पत्र के लिए छह माह का समय निःशुल्क दिए जाने का प्रविधान किया गया था. शासन ने स्पष्ट किया कि यह निःशुल्क टाइम एक्सटेंशन सभी परिसंपत्तियों पर लागू होगी. औद्योगिक व संस्थागत विभाग में भूखंड आवंटन की धनराशि एकमुश्त जमा करने वाले आवेदकों को वरीयता दिए जाने का निर्णय लिया गया है.

वहीं आवास भवन विभाग के किराया क्रय अभिधृत अनुबंध (एचपीटीए) के आधार पर कब्जा प्राप्त किए. ऐसे आवंटी जिनके द्बारा किस्तों का भुगतान नहीं किया गया है, ऐसे डिफाल्टर आवंटियों को लीज डीड की शर्तों का उल्लंघन करने पर आवंटन निरस्त कर उनके द्वारा जमा की गई संपूर्ण राशि को प्राधिकरण द्वारा जब्त कर लिया जाएगा.

नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा प्राधिकरण की 203वीं बोर्ड बैठक हुई. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, नोएडा व ग्रेटर नोएडा के चेयरमैन संजीव मित्तल की अध्यक्षता में हुई बैठक में 25 प्रस्तावों को प्रस्तुत किया गया. जिसमें किसानों की अविवाहित पुत्रियों को पुत्र के समान अधिकार दिया जाना, आबादी नियमावली 2011 में पात्रता की शर्त में राजस्व ग्राम का मूल निवासी होने की शर्त को बदल कर नोएडा अधिसूचित क्षेत्र करना, कृषक श्रेणी की आवासीय भूखंड योजना 2011 के आवंटियों की आवंटित धनराशि 30 दिन की बजाय 90 दिन में जमा करने, डिफाल्टर घोषित हो चुके आवंटी ओटीएस स्कीम के जरिए बकाया रकम जमा करने, लीज डीड कराने पर लीज डीड विलंब शुल्क में सौ फीसदी की छूट दिये जाने काे पास कर दिया गया. बैठक में कई और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए.

प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसान परिवार की परिभाषा में अविवाहित पुत्रियों को भी शामिल करने का निर्णय लिया गया. इस बदलाव के बाद 400 से 500 किसानों को लाभ मिलना तय माना जा रहा है. इसके अलावा आबादी नियमावली 2011 में पात्रता की शर्त में राजस्व ग्राम का मूल निवासी होने की शर्त को विस्तारित कर नोएडा अधिसूचित क्षेत्र किया गया. कृषक श्रेणी की आवासीय भूखंड योजना 2011 के आवंटियों की आवंटित धनराशि 30 दिन की बजाय 90 दिन में जमा करा सकेंगे.

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इसके लिए उन्हें टाइम एक्सटेंशन के लिए अतिरिक्त रकम नहीं देना होगा. बोर्ड बैठक में पास किये एक प्रस्ताव के अनुसार भूखंड की पूर्व राशि जमा कराने के लिए 60 दिन के स्थान पर 90 दिन का समय बिना ब्याज के देना होगा. वित्तीय वर्ष 2016-17 तक आवासीय भवनों की योजनाओं के तहत विभिन्न श्रेणी के आवंटित भवनों के लिए बकाया या डिफाल्टर घोषित हो चुके आवंटी ओटीएस स्कीम के जरिए बकाया रकम जमा कर सकते हैं. ओटीएस योजना दो अक्टूबर से एक दिसंबर तक लाई जाएगी. योजना के तहत कितना ब्याज माफ किया जाए, इसका निर्णय पैनल करेगा.

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बोर्ड बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि लीज डीड कराने पर लीज डीड विलंब शुल्क में सौ फीसद की छूट दी जाएगी. कोविड-19 के समय अधिभोग प्रमाण पत्र के लिए छह माह का समय निःशुल्क दिए जाने का प्रविधान किया गया था. शासन ने स्पष्ट किया कि यह निःशुल्क टाइम एक्सटेंशन सभी परिसंपत्तियों पर लागू होगी. औद्योगिक व संस्थागत विभाग में भूखंड आवंटन की धनराशि एकमुश्त जमा करने वाले आवेदकों को वरीयता दिए जाने का निर्णय लिया गया है.

वहीं आवास भवन विभाग के किराया क्रय अभिधृत अनुबंध (एचपीटीए) के आधार पर कब्जा प्राप्त किए. ऐसे आवंटी जिनके द्बारा किस्तों का भुगतान नहीं किया गया है, ऐसे डिफाल्टर आवंटियों को लीज डीड की शर्तों का उल्लंघन करने पर आवंटन निरस्त कर उनके द्वारा जमा की गई संपूर्ण राशि को प्राधिकरण द्वारा जब्त कर लिया जाएगा.

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