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बिल्डरों के खिलाफ नोएडा प्राधिकरण की कार्रवाई, बिना अनुमति होर्डिंग लगाने पर करोड़ों का चालान

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Published : Jul 13, 2021, 8:28 AM IST

Updated : Jul 16, 2021, 9:37 AM IST

नोएडा प्राधिकरण ने बिना अनुमति के होर्डिंग और यूनीपोल लगाने पर बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई की, जिसके चलते बिल्डरों पर करोड़ों का जुर्माना किया.

Noida Authority challan builder
नोएडा प्राधिकरण बिल्डर चालान

नई दिल्ली/नोएडा: बीते सोमवार नोएडा प्राधिकरण ने बिल्डरों के खिलाफ होर्डिंग और यूनीपोल लगाने पर कार्रवाई करते हुए 3 करोड़ 18 लाख 24 हजार का जुर्माना किया. साथ ही बिना प्राधिकरण की अनुमति के होर्डिंग और यूनीपोल न लगाने के निर्देश दिए.

नोएडा प्राधिकरण ने जानकारी दी कि शहर में अवैध विज्ञापनों की लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जिसे उच्च अधिकारियों ने संज्ञान में लेते हुए नोएडा के सेक्टर 150 में निरीक्षण कराने का निर्देश दिया. निरीक्षण में पाया गया कि कई बिल्डर बिना किसी पूर्व अनुमति के अवैधानिक रूप से अपने परिसर में यूनीपोल और होर्डिंग लगा रखे हैं. इस पर तत्काल कार्यवाई करते हुए अर्थदंड लगाया गया.

  • बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई और जुर्माना
बिल्डरजुर्माना (₹)
मेसर्स अर्थम6 लाख
मैसर्स एटीएस होमक्राफ्ट 54 लाख
मैसर्स एटीएस इंफ्रास्ट्रक्चर 90 लाख
गोदरेज पाम रिट्रीट37 लाख 50 हजार
गुलशन बोटनिया2 लाख 40 हजार
महागुन5 लाख 4 हजार
प्रतीक कैनरी16 लाख 80 हजार
समृद्धि लक्सुरिया एवेन्यूज4 लाख 80 हजार
एसकेए ओरियन2 लाख 40 हजार
टाटा वैल्यू होम्स43 लाख 20 हजार
ट्रिबीया सिटी सेंटर5 लाख 70 हजार
अल्फा रेजिडेंस 21 लाख 60 हजार
गोदरेज नेस्ट28 लाख 80 हजार
कुल जुर्माना3 करोड़ 18 लाख 24 हजार


मामले में प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी का कहना है कि भविष्य में भी अगर किसी के द्वारा प्राधिकरण की बिना अनुमति के होर्डिंग या यूनीपोल लगाने का कार्य किया गया, तो उसके खिलाफ दंडात्मक और नियमानुसार कार्यवाई की जाएगी. यूनीपोल या होर्डिंग लगाने के लिए प्राधिकरण से अनुमति लेना अनिवार्य होगा.

नई दिल्ली/नोएडा: बीते सोमवार नोएडा प्राधिकरण ने बिल्डरों के खिलाफ होर्डिंग और यूनीपोल लगाने पर कार्रवाई करते हुए 3 करोड़ 18 लाख 24 हजार का जुर्माना किया. साथ ही बिना प्राधिकरण की अनुमति के होर्डिंग और यूनीपोल न लगाने के निर्देश दिए.

नोएडा प्राधिकरण ने जानकारी दी कि शहर में अवैध विज्ञापनों की लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जिसे उच्च अधिकारियों ने संज्ञान में लेते हुए नोएडा के सेक्टर 150 में निरीक्षण कराने का निर्देश दिया. निरीक्षण में पाया गया कि कई बिल्डर बिना किसी पूर्व अनुमति के अवैधानिक रूप से अपने परिसर में यूनीपोल और होर्डिंग लगा रखे हैं. इस पर तत्काल कार्यवाई करते हुए अर्थदंड लगाया गया.

  • बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई और जुर्माना
बिल्डरजुर्माना (₹)
मेसर्स अर्थम6 लाख
मैसर्स एटीएस होमक्राफ्ट 54 लाख
मैसर्स एटीएस इंफ्रास्ट्रक्चर 90 लाख
गोदरेज पाम रिट्रीट37 लाख 50 हजार
गुलशन बोटनिया2 लाख 40 हजार
महागुन5 लाख 4 हजार
प्रतीक कैनरी16 लाख 80 हजार
समृद्धि लक्सुरिया एवेन्यूज4 लाख 80 हजार
एसकेए ओरियन2 लाख 40 हजार
टाटा वैल्यू होम्स43 लाख 20 हजार
ट्रिबीया सिटी सेंटर5 लाख 70 हजार
अल्फा रेजिडेंस 21 लाख 60 हजार
गोदरेज नेस्ट28 लाख 80 हजार
कुल जुर्माना3 करोड़ 18 लाख 24 हजार


मामले में प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी का कहना है कि भविष्य में भी अगर किसी के द्वारा प्राधिकरण की बिना अनुमति के होर्डिंग या यूनीपोल लगाने का कार्य किया गया, तो उसके खिलाफ दंडात्मक और नियमानुसार कार्यवाई की जाएगी. यूनीपोल या होर्डिंग लगाने के लिए प्राधिकरण से अनुमति लेना अनिवार्य होगा.

Last Updated : Jul 16, 2021, 9:37 AM IST
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