नई दिल्ली/नोएडा: बीते सोमवार नोएडा प्राधिकरण ने बिल्डरों के खिलाफ होर्डिंग और यूनीपोल लगाने पर कार्रवाई करते हुए 3 करोड़ 18 लाख 24 हजार का जुर्माना किया. साथ ही बिना प्राधिकरण की अनुमति के होर्डिंग और यूनीपोल न लगाने के निर्देश दिए.
नोएडा प्राधिकरण ने जानकारी दी कि शहर में अवैध विज्ञापनों की लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जिसे उच्च अधिकारियों ने संज्ञान में लेते हुए नोएडा के सेक्टर 150 में निरीक्षण कराने का निर्देश दिया. निरीक्षण में पाया गया कि कई बिल्डर बिना किसी पूर्व अनुमति के अवैधानिक रूप से अपने परिसर में यूनीपोल और होर्डिंग लगा रखे हैं. इस पर तत्काल कार्यवाई करते हुए अर्थदंड लगाया गया.
- बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई और जुर्माना
बिल्डर | जुर्माना (₹) |
मेसर्स अर्थम | 6 लाख |
मैसर्स एटीएस होमक्राफ्ट | 54 लाख |
मैसर्स एटीएस इंफ्रास्ट्रक्चर | 90 लाख |
गोदरेज पाम रिट्रीट | 37 लाख 50 हजार |
गुलशन बोटनिया | 2 लाख 40 हजार |
महागुन | 5 लाख 4 हजार |
प्रतीक कैनरी | 16 लाख 80 हजार |
समृद्धि लक्सुरिया एवेन्यूज | 4 लाख 80 हजार |
एसकेए ओरियन | 2 लाख 40 हजार |
टाटा वैल्यू होम्स | 43 लाख 20 हजार |
ट्रिबीया सिटी सेंटर | 5 लाख 70 हजार |
अल्फा रेजिडेंस | 21 लाख 60 हजार |
गोदरेज नेस्ट | 28 लाख 80 हजार |
कुल जुर्माना | 3 करोड़ 18 लाख 24 हजार |
मामले में प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी का कहना है कि भविष्य में भी अगर किसी के द्वारा प्राधिकरण की बिना अनुमति के होर्डिंग या यूनीपोल लगाने का कार्य किया गया, तो उसके खिलाफ दंडात्मक और नियमानुसार कार्यवाई की जाएगी. यूनीपोल या होर्डिंग लगाने के लिए प्राधिकरण से अनुमति लेना अनिवार्य होगा.