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गौतमबुद्ध नगर: रात्रि कर्फ्यू का बदला वक्त, समय देखकर घर से निकलें

गौतमबुद्ध नगर जिले के पुलिस और प्रशासन ने CM के निर्देशों पर घर से बाहर रहने के लिए अंतिम सीमा रात 8 बजे तय कर दी है. 8 बजे के बाद अगर आप घर के बाहर निकलते हैं तो पुलिस चालान करते हुए गिरफ्तारी भी कर सकती है. अब रात 8 बजे से सुबह 6 बजे के बीच घर से बाहर नहीं जा सकेंगे.

Night curfew time changed in Gautam Budh Nagar district corona virus
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Published : Jun 26, 2020, 2:16 PM IST

नई दिल्ली/नोएडा: गौतबुद्ध नगर में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने घरों से बाहर निकलने के नियमों में बदलाव किया है. गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर के ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर दी गई जानकारी के मुताबिक रात्रि कर्फ्यू का टाइम अब रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा. यानी अब रात को एक घंटे पहले घर पहुंचना होगा और रात 8 बजे के बाद घर से निकले तो चालान होगा.

रात 8 बजे से सुबह 6 बजे के बीच घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे
जिले के पुलिस और प्रशासन ने CM के निर्देशों पर घर से बाहर रहने के लिए अंतिम सीमा रात 8 बजे तय कर दी है. 8 बजे के बाद अगर आप घर के बाहर निकलते हैं तो पुलिस चालान करते हुए गिरफ्तारी भी कर सकती है. अब रात 8 बजे से सुबह 6 बजे के बीच घर से बाहर नहीं जा सकेंगे.

पहले दिए गए आदेशों के मुताबिक रात 9 बजे तक बाहर रहने की अनुमति थी और सुबह 5 बजे के बाद बाहर जाने की इजाजत थी. लेकिन जिले में चल रहे कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए नए आदेश लागू किए गए हैं.



'सख्ती से किया जाए अनुपालन'

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 16 जून को मेरठ मंडल की समीक्षा मीटिंग में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए दिशा-निर्देश दिए थे. उसी के तहत अब गौतमबुद्ध नगर में रात्रि कर्फ्यू का समय रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर दिया गया है. इस नियम के सख्ती से अनुपालन के लिए जिले के सभी एसएचओ को निर्देशित किया गया है.

नई दिल्ली/नोएडा: गौतबुद्ध नगर में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने घरों से बाहर निकलने के नियमों में बदलाव किया है. गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर के ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर दी गई जानकारी के मुताबिक रात्रि कर्फ्यू का टाइम अब रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा. यानी अब रात को एक घंटे पहले घर पहुंचना होगा और रात 8 बजे के बाद घर से निकले तो चालान होगा.

रात 8 बजे से सुबह 6 बजे के बीच घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे
जिले के पुलिस और प्रशासन ने CM के निर्देशों पर घर से बाहर रहने के लिए अंतिम सीमा रात 8 बजे तय कर दी है. 8 बजे के बाद अगर आप घर के बाहर निकलते हैं तो पुलिस चालान करते हुए गिरफ्तारी भी कर सकती है. अब रात 8 बजे से सुबह 6 बजे के बीच घर से बाहर नहीं जा सकेंगे.

पहले दिए गए आदेशों के मुताबिक रात 9 बजे तक बाहर रहने की अनुमति थी और सुबह 5 बजे के बाद बाहर जाने की इजाजत थी. लेकिन जिले में चल रहे कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए नए आदेश लागू किए गए हैं.



'सख्ती से किया जाए अनुपालन'

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 16 जून को मेरठ मंडल की समीक्षा मीटिंग में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए दिशा-निर्देश दिए थे. उसी के तहत अब गौतमबुद्ध नगर में रात्रि कर्फ्यू का समय रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर दिया गया है. इस नियम के सख्ती से अनुपालन के लिए जिले के सभी एसएचओ को निर्देशित किया गया है.

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