नई दिल्ली/नोएडा: गौतम बुध नगर जिले में एक बार फिर एक महीने के लिये धारा 144 लगाई गई है. इससे पहले सितंबर माह में धारा 144 लागू की गई थी, जिसकी अवधि आज समाप्त हो रही थी. जिसके चलते इसे एक बार फिर 31 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है.
अपर पुलिस उपायुक्त कानून एवं व्यवस्था श्रद्धा पांडेय ने आदेश जारी करते हुए कहा कि इस दौरान कोविड-19 महामारी के प्रोटोकाल का भी पूरी तरीके से लोगों को पालन करना अनिवार्य होगा. साथ ही रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक कोई भी सार्वजनिक गतिविधि करने की अनुमति नहीं होगी. धारा 144 के मद्देनजर आवश्यक सेवाओं, चिकित्सा सेवाओं और कंटेंटमेंट जोन के अतिरिक्त अन्य सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है. जिस किसी के भी द्वारा धारा 144 का उल्लंघन किया जाएगा, उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.
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अपर पुलिस उपायुक्त कानून एवं व्यवस्था श्रद्धा पांडेय ने बताया कि इस अवधि में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कोई भी अन्य आदेश इस संबंध में जारी नहीं किया जाता है तो यह आदेश गौतमबुध नगर के संपूर्ण क्षेत्र में आज से 31 अक्टूबर 2021 तक प्रभावी रहेगा. उत्तर प्रदेश शासन द्वारा इस अवधि में निर्गत आदेश के अनूरूप इस निषेधाज्ञा के संबंधित बिंदु संशोधित माने जाएंगे. इस आदेश का अथवा आदेश के किसी उपखंड का उल्लंघन आईपीसी की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा. साथ ही कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.