नई दिल्ली/नोएडा: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोएडा के बिल्डर से 3 करोड़ 28 लाख 50 हजार का जुर्माना वसूलने के निर्देश दिए हैं. बता दें कि यह जुर्माना सेक्टर-77 में बने अंतरिक्ष कैनबॉल 3G बिल्डर पर लगाया गया है. बिल्डर पर अवैध रूप से भूजल दोहन करने और ग्रीन बेल्ट में अवैध तरीके से सीवेज का पानी छोड़ने का आरोप है. यह जानकारी UPPCB के क्षेत्राधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार सिंह ने दी है.
जल्द हो कार्रवाई
एनजीटी ने यूपीपीसीबी की नोएडा इकाई से जुर्माना वसूलने के कहा है. एनजीटी ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए कहा कि यूपीपीसीबी अगर मामले में नोएडा प्राधिकरण और जिला प्रशासन से मदद लेना चाहता है तो उसके लिए विकल्प खुले हैं.
वह दोनों से बात कर जुर्माना वसूलने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं. क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताएं के एनजीटी के आदेशों का अनुपालन किया जाएगा और जल्द बिल्डर से जुर्माना वसूल कर एनजीटी को अवगत कराया जाएगा.
इस कारण लगा जुर्माना
जानकारी के मुताबिक बिल्डर ने 29 जनवरी 2011 को परियोजना शुरू की और दिसंबर 2014 से फ्लैटों पर कब्जा देना शुरू कर दिया. बिल्डर ने दो बोरवेल स्थापित किए. वर्षा जल संचयन का प्रावधान किया गया.
एनजीटी की पीठ ने यह भी बताया कि बिजली की आपूर्ति के लिए 500 केवी का डीजल जेनसेट लगाया गया लेकिन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार इसके लिए चिमनी नहीं लगाई गई ऐसे में यूपीपीसीबी ने बिल्डर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया.