नई दिल्ली/नोएडा: डीजे बजाने पर अब जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है, नोएडा प्रशासन ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है. सुप्रीम कोर्ट ने ध्वनि यंत्रों को बजाने के लिए नये मानक तय किए हैं. जिसके बाद नोएडा सिटी मजिस्ट्रेट ने कई संस्थाओं को नोटिस जारी किया है.
नोएडा सिटी मजिस्ट्रेट शैलेंद्र कुमार मिश्र ने आवासीय, औद्योगिक, व्यवसायिक, आरडब्लूए, मैरिज हॉल सब को नोटिस जारी कर मानकों के अनुरूप काम करने को कहा है. साथ ही साथ उन एंप्लीफायर पर रोक लगाने के लिए कहा गया है जो ध्वनि प्रदूषण को बढ़ावा दे रहे हैं.
होगी 5 साल की सजा
अदालत की ओर से दी गई गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर 5 साल की जेल की सजा का भी प्रावधान है. गौतमबुद्ध नगर जिलाधिकारी के निर्देश पर सिटी मजिस्ट्रेट अनिल कुमार मिश्र ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कराने के लिए सभी कोतवाली और पुलिस को भी निर्देशित किया है. साथ ही सभी सेक्टरों ,मैरिज हॉल, रेस्टोरेंट संचालकों समेत 200 संस्थानों को नोटिस भेज कोर्ट के आदेशों का पालन करने को कहा है.
सिटी मजिस्ट्रेट शैलेंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि 1000 डेसिबल क्षमता से अधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले यंत्रों पर रोक लगा दी गई है. कोर्ट के आदेशों को शहर में लागू करने के लिए सभी लोगों को निर्देशित कर दिया गया है.
औद्योगिक क्षेत्रों में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक 75 और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक 70 डेसीबल तक धोनी यंत्र बजाने की अनुमति रहेगी. व्यवसायिक क्षेत्रों में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक 65 डेसीबल और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक 55 डेसिबल वाले यंत्रों को बजाने की इजाजत दी गई है.
वहीं आवासीय क्षेत्र में सुबह 6 से रात 10 बजे तक 55 और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक 45 डेसीबल तक धोनी यंत्र बजाने की अनुमति रहेगी.