नई दिल्ली/नोएडा: लॉकडाउन 4 में गौतमबुद्ध नगर में कई रियायतों के साथ पाबंदियां भी बरकरार हैं. गौतमबुद्ध नगर जिलाधिकरी सुहास एल.वाई ने गाइडलाइन्स जारी की हैं. नई गाइडलाइंस के मुताबिक जिले में व्यापारियों को सुनिश्चित करना होगा कि दुकान पर कर्मचारी मास्क और दस्ताने पहने और सैनिटाइजर की उपलब्धता हो.
बिना मास्क लगाए आने वालों को उत्पादक नहीं बेचा जाएगा, शहर में साप्ताहिक मंडियों को अनुमति नहीं दी गई है. गाइडलाइंस के मुताबिक यात्री वाहन और बसों के अंतर्राज्यीय आवागमन की भी अनुमति नहीं है. राज्य के अंदर भी यात्री वाहन और बसों के आवागमन की अनुमति नहीं है.
बॉर्डर पर सख्ती बरकरार
डीएम सुहास एल.वाई ने दिल्ली बॉर्डर पर लगातार बनी असमंजस की स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा कि यथास्थिति बनाए रखी जाएगी. यानी लॉकडाउन 3 में जो नियम थे वैसे ही नियम लॉकडाउन 4 में रहेंगे. कोविड 19 से जुड़े लोग, मेडिकल-पैरामेडिकल स्टाफ, ऑफिसर्स और अति आवश्यक सुविधाओं से जुड़े सभी लोगों को पूर्व की तरफ अभी भी रियायत दी गई है.
प्रतिबंधित सेवाएं-
मेट्रो, रेल सेवा, स्कूल-कॉलेज, प्रशिक्षण, कोचिंग सेंटर, बस डिपो और रेलवे स्टेशन पर चलने वाली कैंटीन, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर बार और सभागार पर प्रतिबंध जारी रहेगा. धार्मिक स्थल सहित सामूहिक गतिविधियां भी बंद रहेंगी.
बाजार खुलने की अनुमति
जिला प्रशासन ने फिलहाल शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में दुकान खोलने की अनुमति दे दी है. सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे के बीच दुकान खोलने की अनुमति दी गई है. प्रत्येक बाजार के लिए साप्ताहिक अवकाश का दिन रविवार होगा यानी ग्रामीण क्षेत्र की दुकान एप प्रतिदिन खुलेंगे जबकि शहरी क्षेत्र के बाजारों में दुकानों की नंबरिंग (सम-विषम) की जाएगी.