नई दिल्ली/नोएडा: गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन न्यू इयर पर होने वाले पार्टी के दौरान हुड़दंग को देखते हुए एडवाइजरी जारी की है. मनोरंजक कार्यक्रमों के संबंध में पहले अनुमति लेनी होगी. परमिशन नहीं लेने की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध जिला प्रशासन कार्रवाई करेगा.
'पार्टी की परमीशन जरूरी'
नए साल पर मनोरंजक कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा. इस संबंध में जिला मजिस्ट्रेट बीएन सिंह के दिशा निर्देश में जनपद के मनोरंजन विभाग ने एक एडवाइजरी जारी की है.
जिला मनोरंजनकर अधिकारी जेपी चंद ने बताया कि होटल, क्लब, पब और रिज़ॉर्ट में पार्टी करने के लिए अनुमति प्राप्त करना ज़रूरी है. विद्युत, फायर और पुलिस की एनओसी ज़रूरी होगी.
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'जेल और जुर्माने का प्रावधान'
नियमों की अनदेखी पर 20 हज़ार रुपये का दंड और 6 महीने की सजा का प्रावधान है. मनोरंजनकर अधिकारी ने आयोजकों से अपील करते हुए कहा कि एनओसी ज़रूर लें अन्यथा किसी को बख्शा नहीं जाएगा.
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