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नोएडा: दूल्हे के पिता पर FIR, बारात में पटाखे जलाना पड़ा महंगा

जनपद में पटाखे जलाने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय और एनजीटी के नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए जिला मजिस्ट्रेट बीएन सिंह के निर्देश पर विभागीय अधिकारी लगातारा कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं.

पटाखे जलाने पर FIR
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Published : Nov 16, 2019, 10:52 AM IST

नई दिल्ली/नोएडा: गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने प्रदूषण को लेकर बड़ी कार्रवाई की है. यहां शादी में पटाखे जलाने पर दूल्हे के पिता और आयोजकों पर जिला प्रशासन ने एफआईआर दर्ज कराई है. जनपद में पटाखे जलाने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय और एनजीटी के नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए जिला मजिस्ट्रेट बीएन सिंह के निर्देश पर विभागीय अधिकारी लगातारा कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं.

दर्ज कराई FIR
नगर मजिस्ट्रेट नोएडा शैलेंद्र कुमार मिश्र ने बड़ा कदम उठाते हुए उच्चतम न्यायालय और एनजीटी के आदेश की अवहेलना करने के मामले में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत एफआईआर दर्ज कराई है.

सभी मैरेज लॉन और कम्युनिटी सेंटर को उच्चतम न्यायालय के आदेश से अवगत करा दिया गया था. बता दें कि मामले में 5 साल की सजा और एक लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान है. नगर मजिस्ट्रेट शैलेंद्र कुमार मिश्र ने जानकारी देते हुए बताया कि ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.

नई दिल्ली/नोएडा: गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने प्रदूषण को लेकर बड़ी कार्रवाई की है. यहां शादी में पटाखे जलाने पर दूल्हे के पिता और आयोजकों पर जिला प्रशासन ने एफआईआर दर्ज कराई है. जनपद में पटाखे जलाने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय और एनजीटी के नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए जिला मजिस्ट्रेट बीएन सिंह के निर्देश पर विभागीय अधिकारी लगातारा कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं.

दर्ज कराई FIR
नगर मजिस्ट्रेट नोएडा शैलेंद्र कुमार मिश्र ने बड़ा कदम उठाते हुए उच्चतम न्यायालय और एनजीटी के आदेश की अवहेलना करने के मामले में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत एफआईआर दर्ज कराई है.

सभी मैरेज लॉन और कम्युनिटी सेंटर को उच्चतम न्यायालय के आदेश से अवगत करा दिया गया था. बता दें कि मामले में 5 साल की सजा और एक लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान है. नगर मजिस्ट्रेट शैलेंद्र कुमार मिश्र ने जानकारी देते हुए बताया कि ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.

Intro:गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, पटाखे बजाने पर दूल्हे के पिता एवं आयोजकों पर ज़िला प्रशासन ने एफ़॰आई॰आर॰ दर्ज कराई। जनपद में पटाखे बजाने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय और एनजीटी के नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए जिला मजिस्ट्रेट बीएन सिंह के निर्देश पर विभागीय अधिकारियों के द्वारा निरंतर कड़ी कार्रवाई प्रस्तावित की जा रही है।Body:इस क्रम में नगर मजिस्ट्रेट नोएडा शैलेंद्र कुमार मिश्र के द्वारा बड़ा कदम उठाते हुए उच्चतम न्यायालय के आदेश एन॰जी॰टी॰ के आदेश की अवहेलना कर रात में सेक्टर 51 मे वेडिंग विला में पटाखे के खूब प्रयोग करनें पर दूल्हे के पिता /आयोजक के विरुद्ध पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 15 के अन्त॔गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया गया। सभी मैरेज लान एवं कम्यूनिटी सेन्टर को माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से अवगत करा दिया गया था।Conclusion:पांच साल की सज़ा और एक लाख रुपये जुर्माना का प्रावधान है। नगर मजिस्ट्रेट शैलेंद्र कुमार मिश्र ने जानकारी देते हुए अवगत कराया है कि यह कार्यवाही आगे भी इसी प्रकार सुनिश्चित की जाएगी यदि कहीं पर भी पटाखे बजाने का कार्य किया गया तो संबंधित के विरुद्ध एनजीटी के नियमों का उल्लंघन एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना मानते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी।
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