नई दिल्ली/नोएडा: गौतमबुद्ध नगर में अनलॉक फेज 2 में मॉल, मंदिर, रेस्तरां खोलने को लेकर जिलाधिकरी गौतमबुद्ध नगर सुहास एल. वाई ने बताया कि केंद्र सरकार से खुलने का आदेश मिल गया है. शासन के निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत आदेशों का अनुपालन किया जाएगा. फिल्हाल राज्य सरकार के आदेशों का इंतज़ार है जिसके बाद आदेशों का 100% अनुपालन किया जाएगा.
तो 8 जून से नोएडा में खुल जाएगा मॉल-मंदिर, जानिए DM ने क्या कहा
देश अब लॉकडाउन के बाद धीरे-धीरे अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है. इसी को लेकर सरकार आगे की तरफ कदम बढ़ा रही है जिसमें जिलाधिकरी गौतमबुद्ध नगर सुहास एल. वाई ने 8 जून से अनलॉक 2 की शुरुआत के बारे में बात की.
अनलॉक फेज 2 में क्या-क्या खुलेगा
नई दिल्ली/नोएडा: गौतमबुद्ध नगर में अनलॉक फेज 2 में मॉल, मंदिर, रेस्तरां खोलने को लेकर जिलाधिकरी गौतमबुद्ध नगर सुहास एल. वाई ने बताया कि केंद्र सरकार से खुलने का आदेश मिल गया है. शासन के निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत आदेशों का अनुपालन किया जाएगा. फिल्हाल राज्य सरकार के आदेशों का इंतज़ार है जिसके बाद आदेशों का 100% अनुपालन किया जाएगा.
DM सुहास एल.वाई ने बताया कि 8 जून से अनलॉक-2 की शुरुआत होगी. राज्य सरकार इन सभी मुद्दों पर विस्तृत चर्चा कर रही है केंद्र सरकार के निर्देश मिल गए हैं. जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि कोविड-19 के प्रोटोकॉल को सभी संस्थाओं को नियमानुसार फॉलो करना होगा. सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, एरिया में सैनिटाइजेशन सभी नियमों का पालन करना होगा.
'एक नीति, एक ई-पास'
दिल्ली-नोएडा बॉर्डर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद राज्य सरकार से निर्णय हुआ है कि केंद्र सरकार से समन्वय स्थापित करते हुए उच्चतम न्यायालय के आदेशों पर केंद्र सरकार के समक्ष राज्य सरकार के बॉर्डर अधिकारी, मंडल अधिकारी पक्ष रखेंगे. DM ने बताया कि केंद्र सरकार की तरफ से जो भी आदेश मिलेगा उसका अनुपालन किया जाएग.
DM सुहास एल.वाई ने बताया कि 8 जून से अनलॉक-2 की शुरुआत होगी. राज्य सरकार इन सभी मुद्दों पर विस्तृत चर्चा कर रही है केंद्र सरकार के निर्देश मिल गए हैं. जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि कोविड-19 के प्रोटोकॉल को सभी संस्थाओं को नियमानुसार फॉलो करना होगा. सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, एरिया में सैनिटाइजेशन सभी नियमों का पालन करना होगा.
'एक नीति, एक ई-पास'
दिल्ली-नोएडा बॉर्डर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद राज्य सरकार से निर्णय हुआ है कि केंद्र सरकार से समन्वय स्थापित करते हुए उच्चतम न्यायालय के आदेशों पर केंद्र सरकार के समक्ष राज्य सरकार के बॉर्डर अधिकारी, मंडल अधिकारी पक्ष रखेंगे. DM ने बताया कि केंद्र सरकार की तरफ से जो भी आदेश मिलेगा उसका अनुपालन किया जाएग.