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नोएडा: 30 सितंबर तक नहीं लगवाए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट तो होगी कार्रवाई

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Published : Jul 28, 2021, 8:57 AM IST

Updated : Aug 17, 2021, 7:34 AM IST

वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य हो गया है. 30 सितंबर के बाद बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की गाड़ियों पर ARTO चालान की कार्रवाई करेगा.

High Security Registration Plate
बिना HSRP की गाड़ियों का कटेगा चालान

नई दिल्ली/नोएडा: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के आदेश पर परिवहन विभाग ने सभी वाहनों हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (High Security Registration Plate) और कलर कोडेड स्टीकर (Color Coded Sticker) लगाना अनिवार्य कर दिया है. इसके बाद से ही परिवहन विभाग ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ईंधन के अनुसार रंगीन स्टीकर लगवाने की कवायद शुरू कर दी है. हालांकि शुरुआत में काफी प्रयास के बाद भी सकारात्मक प्रभाव नहीं दिखा. वहीं अब इसे लेकर परिवहन विभाग सख्त है.

दरअसल, वाहनों की चोरी और लूट की वारदातों को ध्यान में रखते हुए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (High Security Registration Plate) और कलर कोडेड स्टीकर (Color Coded Sticker) गाड़ियों पर लगाने का निर्णय लिया गया. इस नियम का पालन करना हर किसी के लिए अनिवार्य है चाहे वाह सरकारी हो या गैर सरकारी. लेकिन खुद RTO, पुलिस और ट्रैफिक विभाग की गाड़ियों पर ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है.

बिना HSRP की गाड़ियों का कटेगा चालान.

ये भी पढ़ें: दिल्ली में सिर्फ 16 फीसदी आबादी को लगी दोनों डोज, जिम्मेदार कौन !

बता दें कि, परिवहन विभाग ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लगवाने को लेकर सख्ती दिखाते हुए 30 सितंबर तक की डेडलाइन तय की है. ARTO का कहना है कि जिन वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है वो 30 सितंबर तक लगवा लें. 30 सितंबर के बाद ऐसी सभी गाड़ियों का चालान काटा जाएगा जिन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होगी, चाहे वो सरकारी वाहन हो या प्राइवेट.

वहीं, गौतम बुद्ध नगर जिले में कुल वाहनों की संख्या 21 जून 2021 तक देखें तो 7 लाख 64 हजार 456 है, जिसमें सरकारी वाहनों की संख्या भी शामिल है. ARTO के मुताबिक जिले में UP 16 G या UP 16 AG नंबर से रजिस्टर्ड गाड़ियां सरकारी हैं. जिनकी संख्या करीब 700 बताई जा रही है. वहीं कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जो सरकारी वाहन के रूप में प्रयोग की जा रही हैंपर वह किसी अन्य सौजन्य से मिली हुई हैं. अगर दोनों की संख्या देखी जाए तो करीब 900 के आसपास सरकारी वाहन जिले में सड़कों पर दौड़ रहे हैं. लेकिन किसी भी वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है.

ये भी पढ़ें: जासूसी प्रकरण में हुई तीसरी गिरफ्तारी, आरोपी ने किया बड़ा खुलासा

वहीं, कार्रवाई और नियमों का पालन कराने की बात कहने वाले RTO विभाग की खुद की गाड़ी पर भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगा हुआ है. इसके साथ ही अगर आप गौतमबुद्ध नगर जिले में उच्च अधिकारियों की गाड़ियों को भी देखें तो उनकी गाड़ियों पर भी नॉर्मल नंबर प्लेट लगे हुए हैं. जिस पर न तो कोई उच्च अधिकारी, न RTO और न ही ट्रैफिक विभाग ध्यान दे रहा है. अब ऐसे में सरकारी वाहनों पर कब तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लग जाएंगे, इसका जवाब आरटीओ विभाग जो कार्रवाई करने की बात कर रहा है उसके पास भी नहीं है.

ये भी पढ़ें: North MCD: विवादों के बावजूद भलस्वा लैंडफिल प्रस्ताव पास, नहीं हुई AAP पार्षदों की सुनवाई

चलिए आपको बताते हैं कि आखिर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट है क्या. दरअसल, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट एक होलोग्राम स्टीकर होता है जिस पर वाहन के इंजन और चेसिस नंबर होते हैं जिसे वाहन की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखकर बनाई गई है. ये नंबर प्रेशर मशीन से लिखा जाता है. बता दें कि नंबर प्लेट पर एक तरह का पिन होगा जो आपके वाहन से जोड़ेगा और यह पिन एक बार आपके वाहन से प्लेट को पकड़ लेगा तो दोनों तरफ से लॉक होगा और किसी से नहीं खुलेगा.

नई दिल्ली/नोएडा: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के आदेश पर परिवहन विभाग ने सभी वाहनों हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (High Security Registration Plate) और कलर कोडेड स्टीकर (Color Coded Sticker) लगाना अनिवार्य कर दिया है. इसके बाद से ही परिवहन विभाग ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ईंधन के अनुसार रंगीन स्टीकर लगवाने की कवायद शुरू कर दी है. हालांकि शुरुआत में काफी प्रयास के बाद भी सकारात्मक प्रभाव नहीं दिखा. वहीं अब इसे लेकर परिवहन विभाग सख्त है.

दरअसल, वाहनों की चोरी और लूट की वारदातों को ध्यान में रखते हुए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (High Security Registration Plate) और कलर कोडेड स्टीकर (Color Coded Sticker) गाड़ियों पर लगाने का निर्णय लिया गया. इस नियम का पालन करना हर किसी के लिए अनिवार्य है चाहे वाह सरकारी हो या गैर सरकारी. लेकिन खुद RTO, पुलिस और ट्रैफिक विभाग की गाड़ियों पर ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है.

बिना HSRP की गाड़ियों का कटेगा चालान.

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बता दें कि, परिवहन विभाग ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लगवाने को लेकर सख्ती दिखाते हुए 30 सितंबर तक की डेडलाइन तय की है. ARTO का कहना है कि जिन वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है वो 30 सितंबर तक लगवा लें. 30 सितंबर के बाद ऐसी सभी गाड़ियों का चालान काटा जाएगा जिन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होगी, चाहे वो सरकारी वाहन हो या प्राइवेट.

वहीं, गौतम बुद्ध नगर जिले में कुल वाहनों की संख्या 21 जून 2021 तक देखें तो 7 लाख 64 हजार 456 है, जिसमें सरकारी वाहनों की संख्या भी शामिल है. ARTO के मुताबिक जिले में UP 16 G या UP 16 AG नंबर से रजिस्टर्ड गाड़ियां सरकारी हैं. जिनकी संख्या करीब 700 बताई जा रही है. वहीं कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जो सरकारी वाहन के रूप में प्रयोग की जा रही हैंपर वह किसी अन्य सौजन्य से मिली हुई हैं. अगर दोनों की संख्या देखी जाए तो करीब 900 के आसपास सरकारी वाहन जिले में सड़कों पर दौड़ रहे हैं. लेकिन किसी भी वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है.

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वहीं, कार्रवाई और नियमों का पालन कराने की बात कहने वाले RTO विभाग की खुद की गाड़ी पर भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगा हुआ है. इसके साथ ही अगर आप गौतमबुद्ध नगर जिले में उच्च अधिकारियों की गाड़ियों को भी देखें तो उनकी गाड़ियों पर भी नॉर्मल नंबर प्लेट लगे हुए हैं. जिस पर न तो कोई उच्च अधिकारी, न RTO और न ही ट्रैफिक विभाग ध्यान दे रहा है. अब ऐसे में सरकारी वाहनों पर कब तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लग जाएंगे, इसका जवाब आरटीओ विभाग जो कार्रवाई करने की बात कर रहा है उसके पास भी नहीं है.

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चलिए आपको बताते हैं कि आखिर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट है क्या. दरअसल, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट एक होलोग्राम स्टीकर होता है जिस पर वाहन के इंजन और चेसिस नंबर होते हैं जिसे वाहन की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखकर बनाई गई है. ये नंबर प्रेशर मशीन से लिखा जाता है. बता दें कि नंबर प्लेट पर एक तरह का पिन होगा जो आपके वाहन से जोड़ेगा और यह पिन एक बार आपके वाहन से प्लेट को पकड़ लेगा तो दोनों तरफ से लॉक होगा और किसी से नहीं खुलेगा.

Last Updated : Aug 17, 2021, 7:34 AM IST
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