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गुरुग्राम: कर्फ्यू में छूट, रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगी पाबंदी - गुरुग्राम नई गाइडलाइन

लॉकडाउन 5 में नाइट कर्फ्यू की समय सीमा में बदलाव किया गया है. नई गाइडलाइंस के मुताबिक नाइट कर्फ्यू रात 9:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक लागू रहेगा.

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Published : Jun 1, 2020, 1:05 PM IST

नई दिल्ली/गुरुग्राम: केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 5 का ऐलान कर दिया है. इसके लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है. नई गाइडलाइंस के मुताबिक नाइट कर्फ्यू रात 9:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक लागू रहेगा. बता दें कि लॉकडाउन 4 में पहले ये रात 7:00 बजे से लेकर सुबह 7:00 बजे तक रहता था.

दंड प्रक्रिया अधिनियम की धारा 144 के तहत गुरुग्राम के जिलाधीश द्वारा जारी किए गए इन आदेशों में गैरजरूरी कार्यों के लिए आमजन का रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक किसी भी प्रकार के आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.

इसके अलावा, 65 साल से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों, किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति, गर्भवती महिलाओं तथा 10 साल से कम उम्र के बच्चों का बाहर निकलने पर प्रतिबंध रहेगा, वे केवल मेडिकल इमरजेंसी या बहुत जरूरी होने पर ही घर से निकल सकते हैं.

इन आदेशों की पालना एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित की जाएगी और आदेशों की अवहेलना करने वालो के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269 तथा 270 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

गुरुग्राम में कोरोना वायरस की स्थिति

साइबर सिटी गुरुग्राम में कोरोना की रफ्तार रुकने का नाम नहीं ले रही है. यहां रविवार 97 नए केस मिले हैं. इससे पहले शनिवार को 157, शुक्रवार को 115, गुरुवार को 68 नए मामले मिले थे.

नई दिल्ली/गुरुग्राम: केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 5 का ऐलान कर दिया है. इसके लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है. नई गाइडलाइंस के मुताबिक नाइट कर्फ्यू रात 9:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक लागू रहेगा. बता दें कि लॉकडाउन 4 में पहले ये रात 7:00 बजे से लेकर सुबह 7:00 बजे तक रहता था.

दंड प्रक्रिया अधिनियम की धारा 144 के तहत गुरुग्राम के जिलाधीश द्वारा जारी किए गए इन आदेशों में गैरजरूरी कार्यों के लिए आमजन का रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक किसी भी प्रकार के आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.

इसके अलावा, 65 साल से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों, किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति, गर्भवती महिलाओं तथा 10 साल से कम उम्र के बच्चों का बाहर निकलने पर प्रतिबंध रहेगा, वे केवल मेडिकल इमरजेंसी या बहुत जरूरी होने पर ही घर से निकल सकते हैं.

इन आदेशों की पालना एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित की जाएगी और आदेशों की अवहेलना करने वालो के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269 तथा 270 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

गुरुग्राम में कोरोना वायरस की स्थिति

साइबर सिटी गुरुग्राम में कोरोना की रफ्तार रुकने का नाम नहीं ले रही है. यहां रविवार 97 नए केस मिले हैं. इससे पहले शनिवार को 157, शुक्रवार को 115, गुरुवार को 68 नए मामले मिले थे.

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