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गाजियाबाद: 30 नवंबर तक लागू रहेगी धारा 144, DM ने जारी किए आदेश - Section 144 in Ghaziabad

गाजियाबाद में आगामी त्यौहारों के मद्देनजर शांति और कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य से धारा 144 को 30 नवंबर बढ़ा दिया गया है. जिले में 30 नवम्बर तक धारा 144 लागू रहेगी.

Section 144 will be applicable in Ghaziabad till 30 November
गाजियाबाद
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Published : Oct 17, 2020, 4:42 AM IST

नई दिल्ली/गाजियाबाद: राजधानी दिल्ली के गाजियाबाद में आगामी त्यौहारों के मद्देनजर शांति और कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य से धारा 144 को 30 नवंबर बढ़ा दिया गया है. जिले में 30 नवम्बर तक धारा 144 लागू रहेगी.

30 नवम्बर तक धारा 144 बढ़ाया गया

गाजियाबाद में आगामी त्यौहारों नवरात्रि, महाअष्टमी, महानवमी, विजय दशमी, दशहरा, बारावफात, धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा आदि त्योहारों और कोविड-19 वैश्विक महामारी को ध्यान में रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट अजय शंकर पांडेय द्वारा आगामी 30 नवम्बर तक धारा 144 बढ़ाया गया है.


'सख्त कार्रवाई की जाएगी'

जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने बताया कि जनपद में कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने और सभी त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से आगामी 30 नवंबर तक धारा 144 लागू की गई है. जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी व्यक्ति के द्वारा जनपद में धारा 144 का उल्लंघन किया जाता है, तो सम्बंधित व्यक्ति के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी.

नई दिल्ली/गाजियाबाद: राजधानी दिल्ली के गाजियाबाद में आगामी त्यौहारों के मद्देनजर शांति और कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य से धारा 144 को 30 नवंबर बढ़ा दिया गया है. जिले में 30 नवम्बर तक धारा 144 लागू रहेगी.

30 नवम्बर तक धारा 144 बढ़ाया गया

गाजियाबाद में आगामी त्यौहारों नवरात्रि, महाअष्टमी, महानवमी, विजय दशमी, दशहरा, बारावफात, धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा आदि त्योहारों और कोविड-19 वैश्विक महामारी को ध्यान में रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट अजय शंकर पांडेय द्वारा आगामी 30 नवम्बर तक धारा 144 बढ़ाया गया है.


'सख्त कार्रवाई की जाएगी'

जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने बताया कि जनपद में कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने और सभी त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से आगामी 30 नवंबर तक धारा 144 लागू की गई है. जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी व्यक्ति के द्वारा जनपद में धारा 144 का उल्लंघन किया जाता है, तो सम्बंधित व्यक्ति के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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