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गाजियाबाद में 31 मई तक बढ़ाई गई धारा 144, पालन न करने पर होगी कानूनी कार्रवाई - कोरोना बढ़ता संक्रमण गाजियाबाद

कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर गाजियाबाद में 31 मई तक धारा 144 बढ़ा दी गई है. जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि नियम का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

section 144 extended in ghaziabad till may 31
गाजियाबाद में 31 मई तक बढ़ाई गई धारा 144
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Published : May 11, 2021, 2:24 PM IST

नई दिल्ली/गाजियाबाद: जिले में बढ़ते कोरोनावायरस संक्रमण मद्देनजर रखते हुए धारा 144 की अवधि 31 मई तक बढ़ा दी गई है. जिला मजिस्ट्रेट कृष्ण करुणेश ने आदेश जारी कर धारा 144 की अवधि को तीन हफ्ते के लिए बढ़ाया है. पिछले आदेश के मुताबिक ज़िले में 10 मई तक धारा 144 लागू की गई थी.

Copy of order issued by Ghaziabad District Magistrate
गाजियाबाद जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी आदेश की कॉपी

जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक जिले में सामाजिक, शैक्षिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक राजनीतिक कार्यक्रमों और अन्य सामूहिक कार्यक्रमों का आयोजन करने की अनुमति नहीं होगी. अंतिम संस्कार या शव यात्रा में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा. साथ ही 20 लोगों से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर पाबंदी रहेगी. प्रशासन द्वारा शादी समारोह में 50 व्यक्तियों से अधिक के शामिल होने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है.

Copy of order issued by Ghaziabad District Magistrate
गाजियाबाद जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी आदेश की कॉपी

ये भी पढ़ें: CMO के आदेश के 1 हफ्ते बाद भी ESIC अस्पताल में नहीं शुरू हुआ कोरोना मरीजों का इलाज

धारा 144 के उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
आदेश के मुताबिक जिले के सभी शॉपिंग कंपलेक्स, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, बार, खेल कंपलेक्स, जिम, स्पा, स्विमिंग पूल और धार्मिक स्थानों को खोलने की भी अनुमति नहीं होगी. साथ ही किसी भी स्थान या गली-मोहल्ले में किसी भी उद्देश्य से लोगों के इकट्ठा होने पर भी पाबंदी लगाई गई है. जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए आदेश में साफ कर दिया गया है यदि जिले में कोई भी धारा 144 का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

नई दिल्ली/गाजियाबाद: जिले में बढ़ते कोरोनावायरस संक्रमण मद्देनजर रखते हुए धारा 144 की अवधि 31 मई तक बढ़ा दी गई है. जिला मजिस्ट्रेट कृष्ण करुणेश ने आदेश जारी कर धारा 144 की अवधि को तीन हफ्ते के लिए बढ़ाया है. पिछले आदेश के मुताबिक ज़िले में 10 मई तक धारा 144 लागू की गई थी.

Copy of order issued by Ghaziabad District Magistrate
गाजियाबाद जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी आदेश की कॉपी

जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक जिले में सामाजिक, शैक्षिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक राजनीतिक कार्यक्रमों और अन्य सामूहिक कार्यक्रमों का आयोजन करने की अनुमति नहीं होगी. अंतिम संस्कार या शव यात्रा में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा. साथ ही 20 लोगों से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर पाबंदी रहेगी. प्रशासन द्वारा शादी समारोह में 50 व्यक्तियों से अधिक के शामिल होने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है.

Copy of order issued by Ghaziabad District Magistrate
गाजियाबाद जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी आदेश की कॉपी

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धारा 144 के उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
आदेश के मुताबिक जिले के सभी शॉपिंग कंपलेक्स, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, बार, खेल कंपलेक्स, जिम, स्पा, स्विमिंग पूल और धार्मिक स्थानों को खोलने की भी अनुमति नहीं होगी. साथ ही किसी भी स्थान या गली-मोहल्ले में किसी भी उद्देश्य से लोगों के इकट्ठा होने पर भी पाबंदी लगाई गई है. जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए आदेश में साफ कर दिया गया है यदि जिले में कोई भी धारा 144 का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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