नई दिल्ली/गाजियाबादः गाजियाबाद में हाल में कुत्तों के हमले की कई घटनाएं सामने आ चुकी है. इसको देखते हुए गाजियाबाद नगर निगम (Ghaziabad Municipal Corporation) ने कुत्तों की आक्रमक नस्लों के पालने पर रोक लगा दिया है. शनिवार को नगर निगम मुख्यालय में हुई बोर्ड की बैठक में महानगर क्षेत्र में पिटबुल, रॉटविलर और डोगो अर्जेंटीनो नस्ल के पंजीकरण पर रोक लगा दी गई. (GMC bans Pitbull Rottweiler Dogo Argentino breed dogs in Ghaziabad)
हाल ही में कानपुर नगर निगम ने भी आक्रमक कुत्तों के पालने पर रोक लगाने के लिए प्रस्ताव पास किया था. गाजियाबाद नगर निगम ने भी उसके प्रस्ताव पर काफी समय से विचार कर रहा था. वहीं, दूसरी तरफ शहर में कुछ ऐसे लोग हैं, जिन्होंने पहले से यह कुत्ते (पिटबुल, रॉटविलर और डोगो अर्जेंटीनो) नस्ल पाल रखे हैं. उन लोगों को 2 महीने के अंदर नसबंदी कराकर नगर निगम में अपने कुत्तों का पंजीकरण कराना होगा. समय सीमा के अंतर्गत पंजीकरण न कराने पर नगर निगम 5000 रुपए का जुर्माना वसूलेगा.
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गाजियाबाद में हाल ही में कुत्ते के हमलों की कई घटनाएं देखने को मिली है. हाल में संजय नगर में 10 वर्ष के बच्चे पर पिटबुल डॉग ने हमला कर दिया था, जिससे उसके चेहरे पर करीब डेढ़ सौ से अधिक टाके लगे थे. इसके साथ राजनगर एक्सटेंशन में भी लिफ्ट में कुत्ते ने बच्चे पर हमला कर दिया. वैशाली इलाके की एक सोसाइटी में पिटबुल ने 11 साल की छात्रा की दोनों टांगों पर हमला कर गहरे घाव कर दिए थे.
कुत्ते पालने के लिए इन नियमों का पालन जरूरीः
- सभी पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य.
- एक फ्लैट में अधिकतम दो कुत्तों का ही रजिस्ट्रेशन.
- पालतू कुत्तों द्वारा की गई गंदगी की सफाई की पूरी जिम्मेदारी कुत्ते के मालिक की. आवारा कुत्तों का ध्यान रखने की जिम्मेदारी आरडब्लूए की.
- कोई भी व्यक्ति किसी के घर के सामने कुत्तों को न तो खाना खिलाएगा और न गंदगी फैलाएगा.
- पशु प्रेमी तथा आरडब्लूए आपस में समन्वय स्थापित करते हुए आवारा कुत्तों को खाना खिलाने के लिए निर्धारित स्थान तय करें.
- सार्वजनिक स्थान जैसे- पार्क और लिफ्ट में कुत्तों को ले जाते समय उनके मुंह पर मजल लगाना अनिवार्य.
- गाजियाबाद नगर निगम द्वारा पिटबुल, रॉटवीलर तथा डोगो अर्जेंटीना जैसे आक्रामक कुत्तों का रजिस्ट्रेशन तथा ब्रीडिंग प्रतिबंधित.
- इसके अलावा, वो लोग जिन्होंने ऐसे कुत्ते पाले हुए हैं, उन्हें इस शर्त पर रजिस्ट्रेशन प्रदान किया जाएगा कि अगले 2 माह के अंदर अपने कुत्ते का बंध्याकरण (नसबंदी) अनिवार्य रूप से करा लें. इस निर्धारित समयावधि के बाद उन कुत्तों का पंजीकरण नहीं किया जाएगा.
- यदि उल्लेखित आक्रामक कुत्ता 6 माह से कम उम्र का है तो कुत्ते के मालिक को निगम में यह शपथ पत्र देना होगा कि कुत्ते की उम्र 6 माह पूर्ण होने पर कुत्ते का बध्याकरण कराकर निगम को इसकी सूचना 10 दिन के अंदर प्रदान की जाएगी.
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