नई दिल्ली/गाजियाबाद: प्रदूषण की रोकथाम (Pollution Prevention) से संबंधित नियमों को न मानने वालों के लिए के मामले में डीएम ने बड़ी करवाई की है. प्रदूषण फैलाने वाली अलग-अलग संस्थाओं के खिलाफ एक करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया है. जिसको वसूलने के निर्देश भी दे दिए गए हैं.
प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी (Pollution Control) की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए यह करवाई की गई है. जिन संस्थाओं के खिलाफ जुर्माना किया गया है, उसमें नगर निगम भी शामिल है. इन सभी पर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (Graded Response Action Plan) के तहत नियमों को न मानने का आरोप है. सभी संस्थाओं को वसूली के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं.
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प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक करीब एक हफ्ते तक कई जगह पर औचक निरीक्षण किए गए. उप जिलाधिकारी विनय कुमार सिंह के निर्देशानुसार क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी (Pollution Control Officer) ने रिपोर्ट तैयार की, जिसमें विभिन्न संस्थाओं को नियम न मानने का आरोपी पाया गया. इन सभी पर लगाया गया टोटल जुर्माना एक करोड़ तीन लाख 50 हज़ार है. इस राशि को वसूलने के लिए सभी को नोटिस भी जारी कर दिया गया है.
जिन संस्थाओं पर जुर्माना हुआ है -
कृष्णा आरएमसी प्लांट | चन्द्रलक्ष्मी अस्पताल वैशाली |
बालाजी बिल्डिंग एण्ड ट्रेडर्स | मां भगवती इन्टरप्राइजेज गोविन्दपुरम केबीसी बैंक्वेट कोशाम्बी |
राजपूत ट्रेडर्स भौंपुरा | कैरोल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0 राजनगर एक्सटेंशन |
मंगल हाईटस राजनगर एक्सटेंशन | ग्राण्ड प्लाजा राजनगर एक्सटेंशन |
मै कमलेश गर्ग लग्जरी होटल एवं शॉपिंग मॉल्स | अजनारा फैगरेंस राजनगर एक्सटेंशन |
गारटैक्स प्रोसेसर्स साईट-4 | पाम ड्राइव राजनगर एक्सटेंशन |
मैट्रो सूटस वसुन्धरा | महालक्ष्मी बिल्डटेक लि. |
इन सभी पर एनजीटी (NGT) के आदेशानुसार जुर्माना लगाते हुए वसूली की कार्रवाई की जा रही है. उप जिलाधिकारी सदर ने बताया कि यह कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी.