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गाजियाबाद: प्रशासन का आदेश, बिना रजिस्ट्रेशन नहीं उड़ा सकेंगे ड्रोन कैमरा

गाजियाबाद में अब बिना रजिस्ट्रेशन के ड्रोन कैमरों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है. ड्रोन कैमरे के व्यवसाय या इस्तेमाल के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा.

नहीं उड़ा सकेंगे ड्रोन कैमरा
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Published : Nov 16, 2019, 12:27 PM IST

नई दिल्ली/गाजियाबाद: राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद में जिला प्रशासन ने बिना रजिस्ट्रेशन ड्रोन कैमरों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है. शासन से मिले निर्देशों के बाद यह कदम उठाया गया है. ऐसे में ड्रोन कैमरे के व्यवसाय या इस्तेमाल के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा.

बिना रजिस्ट्रेशन नहीं उड़ा सकेंगे ड्रोन कैमरा

जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय ने बताया कि शासन से ड्रोन कैमरों से संबंधित निर्देशों के बाद यह नई व्यवस्था लागू की गई है. इसके तहत जिले में तत्काल प्रभाव से ड्रोन कैमरों के कारोबार पर बिना रजिस्ट्रेशन रोक लगा दी गई है. एडीएम सिटी कार्यालय में इसका रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही इस्तेमाल किया जा सकेगा.

जिलाधिकारी ने बताया कि रजिस्ट्रेशन कराने का फायदा यह भी होगा कि अधिकारियों के पास यह ब्यौरा रहेगा कि जिले में कितने ड्रोन हैं. ऐसे में आवश्यकता होने पर प्रशासन भी इसका इस्तेमाल कर सकेगा. साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से भी यह बेहद अहम है.

नई दिल्ली/गाजियाबाद: राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद में जिला प्रशासन ने बिना रजिस्ट्रेशन ड्रोन कैमरों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है. शासन से मिले निर्देशों के बाद यह कदम उठाया गया है. ऐसे में ड्रोन कैमरे के व्यवसाय या इस्तेमाल के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा.

बिना रजिस्ट्रेशन नहीं उड़ा सकेंगे ड्रोन कैमरा

जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय ने बताया कि शासन से ड्रोन कैमरों से संबंधित निर्देशों के बाद यह नई व्यवस्था लागू की गई है. इसके तहत जिले में तत्काल प्रभाव से ड्रोन कैमरों के कारोबार पर बिना रजिस्ट्रेशन रोक लगा दी गई है. एडीएम सिटी कार्यालय में इसका रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही इस्तेमाल किया जा सकेगा.

जिलाधिकारी ने बताया कि रजिस्ट्रेशन कराने का फायदा यह भी होगा कि अधिकारियों के पास यह ब्यौरा रहेगा कि जिले में कितने ड्रोन हैं. ऐसे में आवश्यकता होने पर प्रशासन भी इसका इस्तेमाल कर सकेगा. साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से भी यह बेहद अहम है.

Intro:गाज़ियाबाद जिला प्रशासन ने बिना रजिस्ट्रेशन ड्रोन कैमरों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। शासन से मिले निर्देशों के बाद यह कदम उठाया गया है। ऐसे में ड्रोन कैमरे के व्यवसाय या इस्तेमाल के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा।



Body:जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय ने बताया कि शासन से ड्रोन कैमरों से संबंधित निर्देशों के बाद यह नई व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत जिले में तत्काल प्रभाव से ड्रोन कैमरों के कारोबार पर बिना रजिस्ट्रेशन रोक लगा दी गयी है। एडीएम सिटी कार्यालय में इसका रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही इस्तेमाल किया जा सकेगा।Conclusion:जिलाधिकारी ने बताया कि रजिस्ट्रेशन कराने का फायदा यह भी होगा कि अधिकारियों के पास यह ब्यौरा रहेगा कि जिले में कितने ड्रोन हैं। ऐसे में आवश्यकता होने पर प्रशासन भी इसका इस्तेमाल कर सकेगा। साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से भी यह बेहद अहम है।

बाईट - अजय शंकर पांडेय / जिलाधिकारी, गाज़ियाबाद
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