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गाजियाबाद में अब एम्बुलेंस वाले नहीं कर पाएंगे मनमानी, सिटी मजिस्ट्रेट ने तय किये रेट

गाजियाबाद में अब एम्बुलेंस वाले मनमानी नहीं कर पाएंगे. सिटी मजिस्ट्रेट ने एम्बुलेंस के रेट तय कर दिए हैं. लगातार एम्बुलेंस ड्राइवरों द्वारा मनमाना किराया वसूलने की खबरें आ रही थीं, जिसके बाद यह कदम उठाया गया है.

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Published : May 9, 2021, 3:38 PM IST

गाजियाबाद में अब एम्बुलेंस वाले नहीं कर पाएंगे मनमानी
गाजियाबाद में अब एम्बुलेंस वाले नहीं कर पाएंगे मनमानी

नई दिल्ली/गाजियाबाद: राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद में अब एम्बुलेंस वाले मनमानी नहीं कर पाएंगे. सिटी मजिस्ट्रेट ने एम्बुलेंस के रेट तय कर दिए हैं. लगातार एम्बुलेंस ड्राइवरों द्वारा मनमाना किराया वसूलने की खबरें आ रही थीं, जिसके बाद यह कदम उठाया गया है.

सिटी मजिस्ट्रेट ने तय किए रेट
सिटी मजिस्ट्रेट ने तय किए रेट

सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा तय किया गया किराया
बिना ऑक्सीजन की एम्बुलेंस के लिए 10 किलोमीटर के लिए अब एक हजार रुपये तक रेट तय किए गए हैं. वहीं 10 किलोमीटर से आगे जाने पर 50 रुपये प्रति किलोमीटर देना होगा. ऑक्सीजन युक्त एम्बुलेंस के लिए 10 किलोमीटर के लिए 1500 रुपये देने होंगे. वेंटिलेटर एम्बुलेंस के लिए यही रेट दो हजार रुपये तक होगा. अगर अंतिम यात्रा के लिए एम्बुलेंस चाहिए तो 10 किलोमीटर के लिए 800 रुपये से 1200 रुपये देने होंगे और उसके आगे 50 से 60 रुपये प्रति किलो मीटर का रेट तय रहेगा.


ये भी पढ़ें- दिल्ली में 17 मई तक बढ़ा लॉकडाउन, मेट्रो भी रहेगी बंद

शिकायत के बाद मजिस्ट्रेट ने तय किए रेट
सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय से जो आदेश जारी किया गया है, उसमें साफतौर पर लिखा है कि मरीजों को एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल तक ले जाए जाने अथवा संक्रमित मरीज की मृत्यु हो जाने पर अंतिम यात्रा वाहन से ले जाने के संबंध में जन शिकायतें प्राप्त हो रही थीं. जिसमें लोग बता रहे थे कि एम्बुलेंस एवं अंतिम शव वाहन के स्वामियों या वाहन चालकों द्वारा मनमाने तरीके से धनराशि वसूली जा रही है. आदेश में यह भी बताया गया है कि उल्लंघन करने वाले एम्बुलेंस चालक, वाहन स्वामी पर सुसंगत प्रावधान के अंतर्गत दंडनीय कार्रवाई होगी.

नई दिल्ली/गाजियाबाद: राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद में अब एम्बुलेंस वाले मनमानी नहीं कर पाएंगे. सिटी मजिस्ट्रेट ने एम्बुलेंस के रेट तय कर दिए हैं. लगातार एम्बुलेंस ड्राइवरों द्वारा मनमाना किराया वसूलने की खबरें आ रही थीं, जिसके बाद यह कदम उठाया गया है.

सिटी मजिस्ट्रेट ने तय किए रेट
सिटी मजिस्ट्रेट ने तय किए रेट

सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा तय किया गया किराया
बिना ऑक्सीजन की एम्बुलेंस के लिए 10 किलोमीटर के लिए अब एक हजार रुपये तक रेट तय किए गए हैं. वहीं 10 किलोमीटर से आगे जाने पर 50 रुपये प्रति किलोमीटर देना होगा. ऑक्सीजन युक्त एम्बुलेंस के लिए 10 किलोमीटर के लिए 1500 रुपये देने होंगे. वेंटिलेटर एम्बुलेंस के लिए यही रेट दो हजार रुपये तक होगा. अगर अंतिम यात्रा के लिए एम्बुलेंस चाहिए तो 10 किलोमीटर के लिए 800 रुपये से 1200 रुपये देने होंगे और उसके आगे 50 से 60 रुपये प्रति किलो मीटर का रेट तय रहेगा.


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शिकायत के बाद मजिस्ट्रेट ने तय किए रेट
सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय से जो आदेश जारी किया गया है, उसमें साफतौर पर लिखा है कि मरीजों को एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल तक ले जाए जाने अथवा संक्रमित मरीज की मृत्यु हो जाने पर अंतिम यात्रा वाहन से ले जाने के संबंध में जन शिकायतें प्राप्त हो रही थीं. जिसमें लोग बता रहे थे कि एम्बुलेंस एवं अंतिम शव वाहन के स्वामियों या वाहन चालकों द्वारा मनमाने तरीके से धनराशि वसूली जा रही है. आदेश में यह भी बताया गया है कि उल्लंघन करने वाले एम्बुलेंस चालक, वाहन स्वामी पर सुसंगत प्रावधान के अंतर्गत दंडनीय कार्रवाई होगी.

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