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सोनीपत में सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर चल रहे न्यूज चैनलों पर लगा प्रतिबंध

सोनीपत जिला मजिस्ट्रेट ने सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर चल रहे जिले के न्यूज चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है.

social media news channel banned in Sonipat
न्यूज चैनलों पर लगा प्रतिबंध
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Published : Jun 17, 2020, 10:57 PM IST

नई दिल्ली/सोनीपत: जिला मजिस्ट्रेट ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए सोशल मीडिया पर चल रहे न्यूज चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है. आदेश में कहा गया है कि बिना अनुमति के चल रहे इन न्यूज चैनलों पर प्रसारित समाचारों से समाज के बड़े हिस्से में घबराहट पैदा होने की सम्भावना है.

जिला मजिस्ट्रेट श्याम लाल पूनिया ने आदेश जारी करते हुए कहा कि जिले में कुछ व्यक्तियों द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे यूटयूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलिग्राम आदि पर कई ऐसे न्यूज चैनल चल रहे हैं, जिन्हें कहीं से भी मान्यता प्राप्त नहीं है. ना इन्हें सूचना व जन सम्पर्क से मान्यता प्राप्त है और ना ही ये सूचना प्रसारण मंत्रालय में पंजीबद्ध हैं. जिसके कारण ये चैनल किसी भी प्रकार के कोड आफ कंडक्ट के दायरे में नहीं आ रहे हैं.

इस स्थिति में इनके द्वारा भ्रामक व गैर सत्यापित तथ्यों के आधार पर समाचारों का प्रकाशन इरादतन व गैर इरादतन किया जाना संभव है. जिस कारण सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर चल रहे न्यूज चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. आदेशों का उलंघन करना भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 505(1), आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 54 तथा एपीडेमिक डिजीज एक्ट 1957 की धारा 1 व 2 के तहत दंडनीय होगा.

नई दिल्ली/सोनीपत: जिला मजिस्ट्रेट ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए सोशल मीडिया पर चल रहे न्यूज चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है. आदेश में कहा गया है कि बिना अनुमति के चल रहे इन न्यूज चैनलों पर प्रसारित समाचारों से समाज के बड़े हिस्से में घबराहट पैदा होने की सम्भावना है.

जिला मजिस्ट्रेट श्याम लाल पूनिया ने आदेश जारी करते हुए कहा कि जिले में कुछ व्यक्तियों द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे यूटयूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलिग्राम आदि पर कई ऐसे न्यूज चैनल चल रहे हैं, जिन्हें कहीं से भी मान्यता प्राप्त नहीं है. ना इन्हें सूचना व जन सम्पर्क से मान्यता प्राप्त है और ना ही ये सूचना प्रसारण मंत्रालय में पंजीबद्ध हैं. जिसके कारण ये चैनल किसी भी प्रकार के कोड आफ कंडक्ट के दायरे में नहीं आ रहे हैं.

इस स्थिति में इनके द्वारा भ्रामक व गैर सत्यापित तथ्यों के आधार पर समाचारों का प्रकाशन इरादतन व गैर इरादतन किया जाना संभव है. जिस कारण सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर चल रहे न्यूज चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. आदेशों का उलंघन करना भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 505(1), आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 54 तथा एपीडेमिक डिजीज एक्ट 1957 की धारा 1 व 2 के तहत दंडनीय होगा.

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