ETV Bharat / city

NGT ने फरीदाबाद निगमायुक्त पर लगाए गंभीर आरोप, हरियाणा मुख्य सचिव को दिए आदेश

एक मामले की सुनवाई करते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल ने हरियाणा की मुख्य सचिव को फरीदाबाद निगम की आयुक्त पर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं.

NGT ने फरीदाबाद निगमायुक्त पर लगाए गंभीर आरोप, etv bharat
author img

By

Published : Sep 24, 2019, 10:45 AM IST

नई दिल्ली/फरीदाबाद: एनजीटी ने फरीदाबाद के सेक्टर 37 पुलिस स्टेशन के पीछे मोलड़बंद-फरीदाबाद ग्रीन बेल्ट में अवैध रुप से चल रहे पेट्रोल पंप पर कार्रवाई नहीं करने पर फरीदाबाद नगर निगम की आयुक्त को कड़ी फटकार लगाई है.

एनजीटी चेयरपर्सन जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली बेंच ने हरियाणा के मुख्य सचिव को फरीदाबाद नगर निगम की आयुक्त एस अनिता यादव के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है.

14 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई
एनजीटी ने हरियाणा के मुख्य सचिव को ग्रीन बेल्ट में चल रहे पेट्रोल पंप के खिलाफ कार्रवाई कर अनुपालन रिपोर्ट दो हफ्ते में दाखिल करने का निर्देश दिया है. मामले पर अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी.

क्या है पूरा मामला?
एनजीटी एक पत्र पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें ग्रीन बेल्ट में पेट्रोल पंप चलाने की शिकायत की गई है. इस पत्र पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने 18 दिसंबर 2018 को फरीदाबाद नगर निगम के आयुक्त को स्टेटस रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था.

इस मामले पर जब अगली सुनवाई 11 मार्च 2019 को हुई तो निगमायुक्त की ओर से कोई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई थी. जिसकी वजह से एनजीटी ने तीन बार सुनवाई टाली.

निगमायुक्त ने नहीं दिया कोई जवाब- एनजीटी
उसके बाद पिछले 1 जुलाई को एनजीटी ने निगमायुक्त को तलब किया और उसके आदेश का पालन नहीं करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया. 1 जुलाई के एनजीटी के आदेश के बाद निगमायुक्त ने 24 जुलाई को अपनी स्टेटस रिपोर्ट सौंपते हुए कहा कि पेट्रोल पंप के संचालन के लिए फरीदाबाद नगर निगम ने कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया है.

एनजीटी ने इसे असंतोषजनक बताया और इस बात को नोट किया कि पेट्रोल पंप के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई.

अब सुनवाई के दौरान निगमायुक्त एस अनिता यादव एनजीटी के समक्ष पेश हुईं. एनजीटी ने पाया कि निगमायुक्त ये कह कर पेट्रोल पंप के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही हैं, क्योंकि वो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकार (हुडा) की जमीन पर है. जब एनजीटी ने उन्हें तलब किया तो उन्हें राज्य की दूसरी एजेंसियों से समन्वय करना चाहिए जो उन्होंने नहीं किया.

मुख्य सचिव करें निगमायुक्त पर कार्रवाई- एनजीटी
यहां तक कि एनजीटी के बार-बार नोटिस मिलने के बावजूद उन्होंने लंबे समय तक कोई जवाब नहीं दिया. एनजीटी ने निगमायुक्त को दूसरे कई मामलों में भी एनजीटी के आदेशों का पालन नहीं करने पर हरियाणा के मुख्य सचिव को निगमायुक्त के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है.

नई दिल्ली/फरीदाबाद: एनजीटी ने फरीदाबाद के सेक्टर 37 पुलिस स्टेशन के पीछे मोलड़बंद-फरीदाबाद ग्रीन बेल्ट में अवैध रुप से चल रहे पेट्रोल पंप पर कार्रवाई नहीं करने पर फरीदाबाद नगर निगम की आयुक्त को कड़ी फटकार लगाई है.

एनजीटी चेयरपर्सन जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली बेंच ने हरियाणा के मुख्य सचिव को फरीदाबाद नगर निगम की आयुक्त एस अनिता यादव के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है.

14 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई
एनजीटी ने हरियाणा के मुख्य सचिव को ग्रीन बेल्ट में चल रहे पेट्रोल पंप के खिलाफ कार्रवाई कर अनुपालन रिपोर्ट दो हफ्ते में दाखिल करने का निर्देश दिया है. मामले पर अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी.

क्या है पूरा मामला?
एनजीटी एक पत्र पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें ग्रीन बेल्ट में पेट्रोल पंप चलाने की शिकायत की गई है. इस पत्र पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने 18 दिसंबर 2018 को फरीदाबाद नगर निगम के आयुक्त को स्टेटस रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था.

इस मामले पर जब अगली सुनवाई 11 मार्च 2019 को हुई तो निगमायुक्त की ओर से कोई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई थी. जिसकी वजह से एनजीटी ने तीन बार सुनवाई टाली.

निगमायुक्त ने नहीं दिया कोई जवाब- एनजीटी
उसके बाद पिछले 1 जुलाई को एनजीटी ने निगमायुक्त को तलब किया और उसके आदेश का पालन नहीं करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया. 1 जुलाई के एनजीटी के आदेश के बाद निगमायुक्त ने 24 जुलाई को अपनी स्टेटस रिपोर्ट सौंपते हुए कहा कि पेट्रोल पंप के संचालन के लिए फरीदाबाद नगर निगम ने कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया है.

एनजीटी ने इसे असंतोषजनक बताया और इस बात को नोट किया कि पेट्रोल पंप के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई.

अब सुनवाई के दौरान निगमायुक्त एस अनिता यादव एनजीटी के समक्ष पेश हुईं. एनजीटी ने पाया कि निगमायुक्त ये कह कर पेट्रोल पंप के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही हैं, क्योंकि वो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकार (हुडा) की जमीन पर है. जब एनजीटी ने उन्हें तलब किया तो उन्हें राज्य की दूसरी एजेंसियों से समन्वय करना चाहिए जो उन्होंने नहीं किया.

मुख्य सचिव करें निगमायुक्त पर कार्रवाई- एनजीटी
यहां तक कि एनजीटी के बार-बार नोटिस मिलने के बावजूद उन्होंने लंबे समय तक कोई जवाब नहीं दिया. एनजीटी ने निगमायुक्त को दूसरे कई मामलों में भी एनजीटी के आदेशों का पालन नहीं करने पर हरियाणा के मुख्य सचिव को निगमायुक्त के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है.

Intro:नई दिल्ली । नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल ने फरीदाबाद के सेक्टर 37 पुलिस स्टेशन के पीछे मोलड़बंद-फरीदाबार ग्रीन बेल्ट में अवैध रुप से चल रहे पेट्रोल पंप पर कार्रवाई नहीं करने पर फरीदाबाद नगर निगम की आयुक्त को कड़ी फटकार लगाई है। एनजीटी चेयरपर्सन जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली बेंच ने हरियाणा के मुख्य सचिव को फरीदाबाद नगर निगम की आयुक्त एस अनिता यादव के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया। एनजीटी ने हरियाणा के मुख्य सचिव को ग्रीन बेल्ट में चल रहे पेट्रोल पंप के खिलाफ कार्रवाई कर अनुपालन रिपोर्ट दो हफ्ते में दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले पर अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी।



Body:एनजीटी एक पत्र पर सुनवाई कर रहा है जिसमें ग्रीन बेल्ट में पेट्रोल पंप चलाने की शिकायत की गई है। इस पत्र पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने 18 दिसंबर 2018 को फरीदाबाद नगर निगम के आयुक्त को स्टेटस रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था । इस मामले पर जब अगली सुनवाई 11 मार्च 2019 को हुई तो निगमायुक्त की ओर से कोई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई थी। जिसकी वजह से एनजीटी तीन बार सुनवाई टाली । उसके बाद पिछले 1 जुलाई को एनजीटी ने निगमायुक्त को तलब किया और उसके आदेश का पालन नहीं करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया।
1 जुलाई के एनजीटी के आदेश के बाद निगमायुक्त ने 24 जुलाई को अपनी स्टेटस रिपोर्ट सौंपते हुए कहा कि उक्त पेट्रोल पंप के संचालन के लिए फरीदाबाद नगर निगम ने कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया है। एनजीटी ने इसे असंतोषजनक बताया और इस बात को नोट किया कि पेट्रोल पंप के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई।


Conclusion:आज सुनवाई के दौरान निगमायुक्त एस अनिता यादव एनजीटी के समक्ष पेश हुईं। एनजीटी ने पाया कि निगमायुक्त यह कह कर पेट्रोल पंप के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही हैं क्योंकि वह हरियाणा शहरी विकास प्राधिकार (हुडा) की जमीन पर है। जब एनजीटी ने उन्हें तलब किया तो उन्हें राज्य की दूसरी एजेंसियों से समन्वय करना चाहिए जो उन्होंने नहीं किया। यहां तक कि एनजीटी के बार-बार नोटिस मिलने के बावजूद उन्होंने लंबे समय तक कोई जवाब नहीं दिया। एनजीटी ने निगमायुक्त को दूसरे कई मामलों में भी एनजीटी के आदेशों का पालन नहीं करने संबंधी आदेशों को उद्धृत करते हुए हरियाणा के मुख्य सचिव को निगमायुक्त के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया।
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.