ETV Bharat / city

जमानत मिलने के बाद सिरसा पहुंची हनीप्रीत, डेरा प्रेमियों का लगा तांता - हनीप्रीत को मिली जमानत

हनीप्रीत को सीजेएम कोर्ट ने जमानत दे दी है और वो अब अंबाला जेल से जमानत पर बाहर आ गई है.

honeypreet came out of jail on bail in ambala
author img

By

Published : Nov 7, 2019, 11:24 PM IST

नई दिल्ली/अंबाला: सीजेएम कोर्ट ने बुधवार को पापा की 'परी' हनीप्रीत को जमानत दे दी है और वो अंबाला जेल से बाहर अब बाहर आ गई है. जेल से बाहर आने हनीप्रीत सिरसा में डेरा स्थित अपने आवास पहुंची जहां उन्होंने लोगों से मुलाकात की. आपको बता दें कि कोर्ट ने 2 नवंबर को इस मामले में हनीप्रीत समेत 15 आरोपियों से राजद्रोह की धारा हटाई थी. इसके बाद हनीप्रीत ने जमानत याचिका दाखिल की थी. मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी.

हनीप्रीत के सिरसा पहुंचने पर डेरा प्रेमियों का लगा तांता

दंगा भड़काने के आरोप में हनीप्रीत की हुई थी गिरफ्तारी
शनिवार को पंचकूला कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 216, 145, 150, 151, 152, 153 और 120बी के तहत आरोप तय किए. केस को सीजेएम कोर्ट में ट्रांसफर किया गया. साध्वी यौन शोषण मामले में राम रहीम को सजा होने के बाद 25 अगस्त 2017 को पंचकूला में हिंसा भड़की थी. इसमें 36 लोगों की जान गई थी. पुलिस ने दंगा भड़काने के आरोप में हनीप्रीत को गिरफ्तार किया था.

पुलिस ने 1200 पन्नों की चार्जशीट की थी पेश
पुलिस ने शुरुआत में 1200 पन्नों की चार्जशीट पेश की थी. जिन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई, उनमें हनीप्रीत, उसकी साथी सुखदीप कौर, राकेश कुमार अरोड़ा, सुरेंद्र धीमान इंसा, चमकौर सिंह, दान सिंह, गोविंद राम, प्रदीप गोयल इंसा और खैराती लाल पर कई धाराओं के तहत केस दर्ज किए थे.

पंचकूला हिंसा के 38 दिन बाद हनीप्रीत को किया गया गिरफ्तार
आपको बता दें पंचकूला हिंसा के बाद से पुलिस हनीप्रीत को ढूंढ रही थी, लेकिन वह 38 दिनों तक पुलिस के हाथ नहीं आई. पुलिस ने दावा किया था कि उन्होंने हनीप्रीत को पंजाब से पकड़ा है. इसके बाद से वह अंबाला जेल में बंद है.

नई दिल्ली/अंबाला: सीजेएम कोर्ट ने बुधवार को पापा की 'परी' हनीप्रीत को जमानत दे दी है और वो अंबाला जेल से बाहर अब बाहर आ गई है. जेल से बाहर आने हनीप्रीत सिरसा में डेरा स्थित अपने आवास पहुंची जहां उन्होंने लोगों से मुलाकात की. आपको बता दें कि कोर्ट ने 2 नवंबर को इस मामले में हनीप्रीत समेत 15 आरोपियों से राजद्रोह की धारा हटाई थी. इसके बाद हनीप्रीत ने जमानत याचिका दाखिल की थी. मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी.

हनीप्रीत के सिरसा पहुंचने पर डेरा प्रेमियों का लगा तांता

दंगा भड़काने के आरोप में हनीप्रीत की हुई थी गिरफ्तारी
शनिवार को पंचकूला कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 216, 145, 150, 151, 152, 153 और 120बी के तहत आरोप तय किए. केस को सीजेएम कोर्ट में ट्रांसफर किया गया. साध्वी यौन शोषण मामले में राम रहीम को सजा होने के बाद 25 अगस्त 2017 को पंचकूला में हिंसा भड़की थी. इसमें 36 लोगों की जान गई थी. पुलिस ने दंगा भड़काने के आरोप में हनीप्रीत को गिरफ्तार किया था.

पुलिस ने 1200 पन्नों की चार्जशीट की थी पेश
पुलिस ने शुरुआत में 1200 पन्नों की चार्जशीट पेश की थी. जिन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई, उनमें हनीप्रीत, उसकी साथी सुखदीप कौर, राकेश कुमार अरोड़ा, सुरेंद्र धीमान इंसा, चमकौर सिंह, दान सिंह, गोविंद राम, प्रदीप गोयल इंसा और खैराती लाल पर कई धाराओं के तहत केस दर्ज किए थे.

पंचकूला हिंसा के 38 दिन बाद हनीप्रीत को किया गया गिरफ्तार
आपको बता दें पंचकूला हिंसा के बाद से पुलिस हनीप्रीत को ढूंढ रही थी, लेकिन वह 38 दिनों तक पुलिस के हाथ नहीं आई. पुलिस ने दावा किया था कि उन्होंने हनीप्रीत को पंजाब से पकड़ा है. इसके बाद से वह अंबाला जेल में बंद है.

Intro:राम रहीम की राजदार हनीप्रीत आज शाम 6:00 बजे ही बेल लेकर अंबाला सेंट्रल जेल से बाहर आएंगे


Body:राम रहीम की राजदार हनीप्रीत आज शाम 6:00 बजे ही बेल लेकर अंबाला सेंट्रल जेल से बाहर आएंगे


Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.