नई दिल्ली/फरीदाबाद: बिना एनओसी के अवैध कॉलोनी में रजिस्ट्री करने के मामले में जिला उपायुक्त ने रजिस्ट्री क्लर्क को सस्पेंड कर दिया है. इस क्लर्क ने डीटीपी (डिस्ट्रिक्ट टाउन एंड कंट्री प्लानर) से एनओसी ना होने के बावजूद भी जमीन की रजिस्ट्री की थी.
फरीदाबाद डीटीपी की तरफ से लोगों को जागरूक करने के लिए जगह-जगह अवैध क्षेत्र में जमीन ना खरीदने के बोर्ड लगाए गए हैं. बता दें, हरियाणा सरकार और डीटीपी विभाग की तरफ से अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए थे कि इन अवैध कॉलोनियों की रजिस्ट्री करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.
इन दिशा निर्देशों के बावजूद भी रजिस्ट्री क्लर्क के द्वारा अवैध कॉलोनी में रजिस्ट्री कर दी गई. जिस पर जिला उपायुक्त यशपाल यादव ने संज्ञान लेते हुए पूरे मामले की जांच की और रजिस्ट्री क्लर्क को दोषी पाया.
जिला उपायुक्त ने तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हुए इस रजिस्ट्री क्लर्क को सस्पेंड कर दिया और सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए. जिला उपायुक्त ने साफ कर दिया है कि इस तरीके की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे और अगर आगे से जिस भी अधिकारी ने इस तरीके का काम किया तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी.