नई दिल्ली: आईआरसीटीसी घोटाला मामले में जमानत पर चल रहे तेजस्वी यादव की जमानत (Tejashwi Yadav Bail) रद्द कराने के लिए सीबीआई (CBI) ने राउज एवेन्यू कोर्ट में आवेदन दिया है. सीबीआई के आवेदन पर विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने दोनों पक्षों को नोटिस दिया है. कोर्ट ने तेजस्वी यादव को नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि सीबीआई की याचिका पर क्यों ना उनकी जमानत रद्द कर दी जाए. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई पर जवाब तलब किया है.
आईआरसीटीसी घोटाले में अभी तेजस्वी यादव जमानत पर हैं और बिहार के उप मुख्यमंत्री पद पर हैं. वो आईआरसीटीसी घोटाला मामले में आरोपी हैं. इस मामले में वो जमानत पर चल रहे हैं. सीबीआई केस की जांच कर रही है. सीबीआई ने अपने आवेदन में दावा किया है कि उप मुख्यमंत्री पद पर होने के चलते तेजस्वी यादव मामले के साक्ष्यों और गवाहों को प्रभावित कर रहे हैं. जिससे मामले की जांच प्रभावित हो रही है. सीबीआई के आवेदन पर मामले की सुनवाई कर रही विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल की अदालत ने तेजस्वी यादव से जवाब तलब किया है.
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यह है मामला
इस मामले में राबड़ी देवी तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव समेत कुल 11 लोगों के खिलाफ आईआरसीटीसी द्वारा संचालित होटलों का संचालन देने की एवज में जमीन अपने नाम कराने का आरोप है. इस मामले में सीबीआई और ईडी जांच कर रही हैं. तेजस्वी यादव को पटियाला हाउस कोर्ट ने इसी मामले में जमानत दी है. फिलहाल यह मामला राउस एवेन्यू कोर्ट में चल रहा है.