नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्नाव रेप मामले की सुनवाई दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में होगी. सुप्रीम कोर्ट ने आज ही आदेश दिया है कि उन्नाव रेप मामले की सुनवाई दिल्ली में होगी. इस मामले का ट्रायल 45 दिनों के भीतर पूरा करना होगा.
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होगी सुनवाई
बता दें कि उन्नाव रेप मामले की जांच सीबीआई कर रही है, इसलिए इस मामले की सुनवाई भी लखनऊ के सीबीआई कोर्ट में ही हो रही थी. अब दिल्ली आने पर भी इस मामले की सुनवाई दिल्ली की सीबीआई कोर्ट में ही होगी.
पूरी दिल्ली की जिला अदालतों के सीबीआई कोर्ट पिछले 9 अप्रैल से राऊज एवेन्यू की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में शिफ्ट कर दिए गए हैं. लिहाजा उन्नाव मामले की सुनवाई भी राऊज एवेन्यू कोर्ट में ही होगी. सीबीआई ने गुरूवार के दिन सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई के दौरान बताया था कि उन्नाव मामले में दोनों पक्षों पर कुल पांच केस दर्ज हैं.
पीडि़ता के वकील को 20 लाख मुआवजा
सुप्रीम कोर्ट ने एक्सीडेंट मामले की जांच सीबीआई को 7 दिनों में पूरी करने का निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता के परिवार और वकील को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया. कोर्ट ने सीआरपीएफ को तत्काल पीड़िता के परिवार की सुरक्षा का निर्देश दिया है.
कोर्ट ने पीड़िता को 25 लाख रुपये जबकि पीड़िता के वकील को 20 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने उत्तरप्रदेश सरकार को ये निर्देश दिया कि मुआवजे की ये राशि 2 अगस्त को देने का निर्देश दिया. सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता के चाचा को रायबरेली जेल से तिहाड़ जेल शिफ्ट करने का आदेश दिया है.
जज का नाम चीफ जस्टिस नॉमिनेट करेंगे
सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में इस बात की जांच का आदेश दिया कि उन्नाव रेप पीड़ित के परिवार की ओर से लिखे गए पत्र चीफ जस्टिस के पास पहुंचने में क्या कोई लापरवाही हुई है. कोर्ट ने जांच एक हफ्ते में पूरी करने का निर्देश दिया. जांच करनेवाले जज का नाम चीफ जस्टिस नॉमिनेट करेंगे.