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साउथ MCD में सार्वजनिक जगहों में थूकने पर देना होगा 1 हजार रुपये जुर्माना - निगम कमिश्नर साउथ एमसीडी

शनिवार को निगम कमिश्नर ने सभी लाइसेंसिंग निरीक्षक, जनस्वास्थ्य निरीक्षक, सफाई और सहायक सफाई निरीक्षक और मलेरिया और सहायक मलेरिया निरीक्षक को उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई कर जुर्माना वसूलने के लिए अधिकृत कर दिया गया है.

Spitting in public places will have to pay a fine of 1 thousand rupees in south mcd
साउथ MCD में सार्वजनिक जगहों में थूकने पर देना होगा 1 हजार रुपये जुर्माना
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Published : Apr 18, 2020, 11:55 PM IST

नई दिल्ली: एनडीएमसी के बाद साउथ एमसीडी भी अब अपने इलाके में थूकने वालों पर सख्त हो गई है. निगम में ऐसा करने वाले लोगों पर 5 गुना यानि 1000 रुपये जुर्माना लगाने का फैसला लिया है. अभी तक यह राशि 200 रुपये थी.

ये लगा सकेंगे जुर्माना

शनिवार को निगम कमिश्नर ने सभी लाइसेंसिंग निरीक्षक, जनस्वास्थ्य निरीक्षक, सफाई और सहायक सफाई निरीक्षक और मलेरिया और सहायक मलेरिया निरीक्षक को उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई कर जुर्माना वसूलने के लिए अधिकृत कर दिया गया है. सभी संबंधित अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि सार्वजनिक जगहों पर थूकने और मूत्र करने पर सख्त प्रतिबंध लगाया जाए.

पैसे न होने पर ये प्रावधान

बताया गया कि अगर उल्लंघनकर्ता के पास जुर्माने का भुगतान करने के लिए पैसे नहीं हैं तो संबंधित निगम अधिकारी द्वारा पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड या कोई अन्य उपलब्ध दस्तावेज से उसके नाम, घर का पता व माता-पिता की जानकारी ली जाएगी. यदि उल्लंघनकर्ता के पास कोई पहचान पत्र भी नहीं है तो अधिकारी द्वारा मोबाइल से उसका फोटो लिया जाएगा. अधिकारियों द्वारा सख्ती से उल्लंघनकर्ता से मौके पर ही जुर्माना वसूल करने का प्रयास किया जाएगा.

जुर्माना न देने पर कानूनी कार्रवाई

यदि उल्लंघनकर्ता मौक पर या बाद में जुर्माना अदा नहीं करता है तो संबंधित अधिकारी उसके विरुद्ध डीएमसी एक्ट अधिनियम-455 के अंतर्गत जुर्माना वसूल करने के लिए कानूनी कार्रवाई की शुरु कर सकता है. बताते चलें कि यह निर्णय गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नए दिशा-निर्देशों के तहत लिया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा कोविड-19 पर रोक लगाने के लिए जारी किए गए संशोधित दिशा-निर्देशों में सार्वजनिक स्थलों पर थूकने को आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51(बी) के तहत जुर्माने के साथ दंडनीय अपराध माना जाएगा.

नई दिल्ली: एनडीएमसी के बाद साउथ एमसीडी भी अब अपने इलाके में थूकने वालों पर सख्त हो गई है. निगम में ऐसा करने वाले लोगों पर 5 गुना यानि 1000 रुपये जुर्माना लगाने का फैसला लिया है. अभी तक यह राशि 200 रुपये थी.

ये लगा सकेंगे जुर्माना

शनिवार को निगम कमिश्नर ने सभी लाइसेंसिंग निरीक्षक, जनस्वास्थ्य निरीक्षक, सफाई और सहायक सफाई निरीक्षक और मलेरिया और सहायक मलेरिया निरीक्षक को उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई कर जुर्माना वसूलने के लिए अधिकृत कर दिया गया है. सभी संबंधित अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि सार्वजनिक जगहों पर थूकने और मूत्र करने पर सख्त प्रतिबंध लगाया जाए.

पैसे न होने पर ये प्रावधान

बताया गया कि अगर उल्लंघनकर्ता के पास जुर्माने का भुगतान करने के लिए पैसे नहीं हैं तो संबंधित निगम अधिकारी द्वारा पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड या कोई अन्य उपलब्ध दस्तावेज से उसके नाम, घर का पता व माता-पिता की जानकारी ली जाएगी. यदि उल्लंघनकर्ता के पास कोई पहचान पत्र भी नहीं है तो अधिकारी द्वारा मोबाइल से उसका फोटो लिया जाएगा. अधिकारियों द्वारा सख्ती से उल्लंघनकर्ता से मौके पर ही जुर्माना वसूल करने का प्रयास किया जाएगा.

जुर्माना न देने पर कानूनी कार्रवाई

यदि उल्लंघनकर्ता मौक पर या बाद में जुर्माना अदा नहीं करता है तो संबंधित अधिकारी उसके विरुद्ध डीएमसी एक्ट अधिनियम-455 के अंतर्गत जुर्माना वसूल करने के लिए कानूनी कार्रवाई की शुरु कर सकता है. बताते चलें कि यह निर्णय गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नए दिशा-निर्देशों के तहत लिया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा कोविड-19 पर रोक लगाने के लिए जारी किए गए संशोधित दिशा-निर्देशों में सार्वजनिक स्थलों पर थूकने को आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51(बी) के तहत जुर्माने के साथ दंडनीय अपराध माना जाएगा.

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