ETV Bharat / city

निर्भया के दोषियों के लिए नया डेथ वारंट जारी करने की याचिका पर टली सुनवाई

निर्भया के दोषियों के लिए नया डेथ वारंट जारी करने की याचिका पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई टल गई है. अब इस मामले की 13 फरवरी को होगी.

Nirbhaya convicts
निर्भया के दोषी
author img

By

Published : Feb 12, 2020, 4:44 PM IST

नई दिल्ली: निर्भया के दोषियों के लिए नया डेथ वारंट जारी करने की याचिका पर आज पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान एपी सिंह ने जहां नोटिस लेने से इनकार कर दिया तो वहीं निर्भया की मां कोर्ट में ही रो पड़ी.

एपी सिंह का नोटिस लेने से इनकार

एपी सिंह ने दोषी पवन गुप्ता की तरफ से नोटिस स्वीकार करने से इनकार कर दिया था. एपी सिंह ने कहा अब वो पवन के वकील नहीं हैं. पवन के पिता अब एक नया वकील करेंगे. जिसके बाद कोर्ट ने दोषी पवन गुप्ता के पिता से कहा कि आपको सरकार की तरफ से वकील देंगे. कोर्ट ने दोषी पवन गुप्ता के पिता को कहा कि आपको पानी के पास लाया जा सकता है लेकिन पानी पीना है या नहीं ये आपको तय करना है.

'किसी भी दोषी की याचिका लंबित नहीं'

विशेष लोक अभियोजक ने कहा कि आज की तारीख में किसी भी दोषी की कोई याचिका लंबित नहीं है इसलिए डेथ वारंट जारी किया जाए. लोक अभियोजक ने कहा कि दोषी जानबूझ कर इस मामले में देरी कर रहे हैं.

वृंदा ग्रोवर का केस लेने से इनकार

वहीं दोषी मुकेश की वकील वृंदा ग्रोवर ने पवन का केस लड़ने से इनकार कर दिया. जिसके बाद अदालत ने लीगल ऐड के ऑफिस से वकीलों की सूची मांगी है.

कोर्ट में रो पड़ी निर्भया की मां

निर्भया की मां अदालत में ही रो पड़ी. दोनों हाथ जोड़कर निर्भय़ा की मां ने कहा कि हम कई सालों से इंसाफ के लिए अदालत के चक्कर लगा रहे हैं. वहीं निर्भया के पिता ने कहा कि आज की तारीख में इनको वकील देना निर्भया के साथ इंसाफ नहीं होगा. जिस पर कोर्ट ने कहा कि नियम के तहत वकील देना ही होगा.

SC ने ट्रायल कोर्ट जाने को कहा था

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान डेथ वारंट जारी करने के लिए ट्रायल कोर्ट जाने को कहा था. जिसके बाद निर्भया के माता-पिता और केन्द्र सरकार ने पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दायर की थी. उससे पहले 5 फरवरी को दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि निर्भया के गुनाहगारों को अलग-अलग फांसी नहीं दी जा सकती.

नई दिल्ली: निर्भया के दोषियों के लिए नया डेथ वारंट जारी करने की याचिका पर आज पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान एपी सिंह ने जहां नोटिस लेने से इनकार कर दिया तो वहीं निर्भया की मां कोर्ट में ही रो पड़ी.

एपी सिंह का नोटिस लेने से इनकार

एपी सिंह ने दोषी पवन गुप्ता की तरफ से नोटिस स्वीकार करने से इनकार कर दिया था. एपी सिंह ने कहा अब वो पवन के वकील नहीं हैं. पवन के पिता अब एक नया वकील करेंगे. जिसके बाद कोर्ट ने दोषी पवन गुप्ता के पिता से कहा कि आपको सरकार की तरफ से वकील देंगे. कोर्ट ने दोषी पवन गुप्ता के पिता को कहा कि आपको पानी के पास लाया जा सकता है लेकिन पानी पीना है या नहीं ये आपको तय करना है.

'किसी भी दोषी की याचिका लंबित नहीं'

विशेष लोक अभियोजक ने कहा कि आज की तारीख में किसी भी दोषी की कोई याचिका लंबित नहीं है इसलिए डेथ वारंट जारी किया जाए. लोक अभियोजक ने कहा कि दोषी जानबूझ कर इस मामले में देरी कर रहे हैं.

वृंदा ग्रोवर का केस लेने से इनकार

वहीं दोषी मुकेश की वकील वृंदा ग्रोवर ने पवन का केस लड़ने से इनकार कर दिया. जिसके बाद अदालत ने लीगल ऐड के ऑफिस से वकीलों की सूची मांगी है.

कोर्ट में रो पड़ी निर्भया की मां

निर्भया की मां अदालत में ही रो पड़ी. दोनों हाथ जोड़कर निर्भय़ा की मां ने कहा कि हम कई सालों से इंसाफ के लिए अदालत के चक्कर लगा रहे हैं. वहीं निर्भया के पिता ने कहा कि आज की तारीख में इनको वकील देना निर्भया के साथ इंसाफ नहीं होगा. जिस पर कोर्ट ने कहा कि नियम के तहत वकील देना ही होगा.

SC ने ट्रायल कोर्ट जाने को कहा था

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान डेथ वारंट जारी करने के लिए ट्रायल कोर्ट जाने को कहा था. जिसके बाद निर्भया के माता-पिता और केन्द्र सरकार ने पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दायर की थी. उससे पहले 5 फरवरी को दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि निर्भया के गुनाहगारों को अलग-अलग फांसी नहीं दी जा सकती.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.