नई दिल्ली: आईएनएक्स मीडिया केस में पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को झटका लगा है. दिल्ली हाईकोर्ट ने पी. चिदंबरम की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. जस्टिस सुरेश कैत ने कहा कि चिदंबरम के खिलाफ गंभीर आरोप हैं और उन्हें जमानत देने से समाज में गलत संदेश जाएगा. चिदंबरम को अभी तिहाड़ जेल में ही रहना होगा.
21 अगस्त को हुए थे गिरफ्तार
बता दें कि कोर्ट ने पिछले 8 नवंबर को सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. ईडी ने चिदंबरम की जमानत का विरोध किया था. ईडी ने कहा था कि मामले की गंभीरता को देखते हुए चिदंबरम को जमानत नहीं दिया जाना चाहिए. ईडी ने कहा था कि चिदंबरम का यह कहना ग़लत है कि उनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता है.
पिछले 1 नवंबर को कोर्ट ने स्वास्थ्य के आधार पर चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. एम्स अस्पताल ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि चिदंबरम की हालत ठीक है और उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं है. बता दें कि चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया डील के सीबीआई से जुड़े मामले में पिछले 21 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था.