नई दिल्ली : दिल्ली की राऊज एवेन्यू जिला कोर्ट (Rouse Avenue District Court) ने फोन टैपिंग के एक मामले में एनएसई की गोपनीय सूचनाएं साझा करने की आरोपी चित्रा रामकृष्णा (Chitra Ramakrishna's judicial custody) की न्यायिक हिरासत 18 अगस्त तक बढ़ा दी है. स्पेशल जज सुनैना शर्मा ने यह आदेश दिया. आज शुक्रवार काे चित्रा रामकृष्णा की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया था.
इस मामले के जांच अधिकारी ने कोर्ट से कहा कि इस मामले की आगे जांच जरुरी है और कई लोगों से पूछताछ की जानी है. इस मामले में कई साक्ष्य हैं, जिनकी पड़ताल की जानी है. जांच अधिकारी ने चित्रा रामकृष्णा की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की. इसके पहले 22 जुलाई को कोर्ट ने आज 5 अगस्त तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था.कोर्ट ने 14 जुलाई को चित्रा की ईडी हिरासत में पूछताछ करने की अनुमति दी थी.
इस मामले में ईडी ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे और रवि नारायण के खिलाफ मनी लाउंड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया था. इस मामले में सीबीआई भी जांच कर रही है. सीबीआई ने अपनी जांच के दौरान संजय पांडे से जुड़ी एक फर्म आईसेक सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड के परिसर से कुछ बिल की रसीदें, रिकार्डिंग के नमूने, रिकार्डिंग के मूल टेप और सर्वर के साथ-साथ दो लैपटॉप बरामद किए थे.
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संजय पांडे फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं. संजय पांडे पर आरोप है कि उन्होंने 4 करोड़ 54 लाख रुपए लेकर चित्रा की मदद करने के लिए एमटीएनएल के फोन लाइन टेप किया था. कोर्ट ने 13 जुलाई को चित्रा के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया था. बता दें कि चित्रा रामकृष्णा एनएसई की गोपनीय सूचनाएं साझा करने के मामले में 6 मार्च को गिरफ्तार किया गया था.
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