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दिल्ली मास्टर प्लान 2041: DDA के नोटिफिकेशन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई टली

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Published : Aug 31, 2021, 8:47 PM IST

DDA के नोटिफिकेशन को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई टाल दी है. इस मामले पर अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी. दिल्ली मास्टर प्लान 2041 के लिए सुझाव और आपत्तियां मंगाने के लिए 45 दिन देने संबंधी मामले पर कोर्ट ने ये नई तारीख दी है.

मास्टर प्लान में कोई आपात योजना नहीं बनाई गई थी
मास्टर प्लान में कोई आपात योजना नहीं बनाई गई थी

नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली मास्टर प्लान 2041 के लिए सुझाव और आपत्तियां मंगाने के लिए 45 दिन देने संबंधी डीडीए के नोटिफिकेशन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई टाल दी है. इस मामले पर अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी.

पिछले 23 जुलाई को कोर्ट ने DDA को नोटिस जारी किया था. कोर्ट ने नोटिफिकेशन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. याचिका नेशनल हॉकर फेडरेशन ने दायर किया है. याचिकाकर्ता की ओर से वकील अनुराधा सिंह ने कहा कि DDA ने 9 जून को मास्टर प्लान एंड जोनल डेवलपमेंट प्लान रुल्स संबंधी नोटिफिकेशन जारी किया. नोटिफिकेशन में सुझाव और आपत्तियां मंगाने के लिए केवल 45 दिनों का ही समय दिया गया है, जो कि नियमों का उल्लंघन है.

याचिका में मांग की गई है कि डीडीए सुझाव और आपत्तियां मंगाने के लिए नियमों के मुताबिक 90 दिनों का समय दे. याचिका में कहा गया है कि डीडीए का नोटिफिकेशन दिल्ली डेवलपमेंट रुल्स के रुल 5(1)(बी) का उल्लंघन है. इस रुल में साफ कहा गया है कि मास्टर प्लान पर सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए 90 दिनों का समय देना जरूरी है. इसलिए DDA की ओर से जारी ये नोटिफिकेशन संविधान की धारा 14 और 21 का उल्लंघन करता है. 45 दिनों का समय देना पर्याप्त नहीं है.

याचिका में कहा गया है कि 2041 तक दिल्ली की जनसंख्या तीन करोड़ के आसपास हो जाएगी. आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए दिल्ली का ये चौथा मास्टर प्लान बनाया जा रहा है. याचिका में कहा गया है कि मास्टर प्लान हर किसी को प्रभावित करता है और वो वर्ल्ड क्लास शहर बनाने में अपनी भूमिका अदा करता है. याचिका में कहा गया है कि पिछले मास्टर प्लान को ठीक से लागू नहीं किया गया.

इसकी वजह से दिल्ली के लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ीं. यही वजह रही कि मास्टर प्लान में शहर के वंचित वर्ग का विश्वास नहीं रहा है. इसका जीता-जागता उदाहरण तब देखने को मिला जब कोरोना संकट के दौरान प्रवासी मजदूरों को वापस लौटना पड़ा. मास्टर प्लान में कोई आपात योजना नहीं बनाई गई थी और स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य की कोई सुविधा नहीं है.

इसे भी पढ़ें:IP यूनिवर्सिटी में फीस बढ़ोतरी के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती

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नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली मास्टर प्लान 2041 के लिए सुझाव और आपत्तियां मंगाने के लिए 45 दिन देने संबंधी डीडीए के नोटिफिकेशन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई टाल दी है. इस मामले पर अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी.

पिछले 23 जुलाई को कोर्ट ने DDA को नोटिस जारी किया था. कोर्ट ने नोटिफिकेशन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. याचिका नेशनल हॉकर फेडरेशन ने दायर किया है. याचिकाकर्ता की ओर से वकील अनुराधा सिंह ने कहा कि DDA ने 9 जून को मास्टर प्लान एंड जोनल डेवलपमेंट प्लान रुल्स संबंधी नोटिफिकेशन जारी किया. नोटिफिकेशन में सुझाव और आपत्तियां मंगाने के लिए केवल 45 दिनों का ही समय दिया गया है, जो कि नियमों का उल्लंघन है.

याचिका में मांग की गई है कि डीडीए सुझाव और आपत्तियां मंगाने के लिए नियमों के मुताबिक 90 दिनों का समय दे. याचिका में कहा गया है कि डीडीए का नोटिफिकेशन दिल्ली डेवलपमेंट रुल्स के रुल 5(1)(बी) का उल्लंघन है. इस रुल में साफ कहा गया है कि मास्टर प्लान पर सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए 90 दिनों का समय देना जरूरी है. इसलिए DDA की ओर से जारी ये नोटिफिकेशन संविधान की धारा 14 और 21 का उल्लंघन करता है. 45 दिनों का समय देना पर्याप्त नहीं है.

याचिका में कहा गया है कि 2041 तक दिल्ली की जनसंख्या तीन करोड़ के आसपास हो जाएगी. आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए दिल्ली का ये चौथा मास्टर प्लान बनाया जा रहा है. याचिका में कहा गया है कि मास्टर प्लान हर किसी को प्रभावित करता है और वो वर्ल्ड क्लास शहर बनाने में अपनी भूमिका अदा करता है. याचिका में कहा गया है कि पिछले मास्टर प्लान को ठीक से लागू नहीं किया गया.

इसकी वजह से दिल्ली के लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ीं. यही वजह रही कि मास्टर प्लान में शहर के वंचित वर्ग का विश्वास नहीं रहा है. इसका जीता-जागता उदाहरण तब देखने को मिला जब कोरोना संकट के दौरान प्रवासी मजदूरों को वापस लौटना पड़ा. मास्टर प्लान में कोई आपात योजना नहीं बनाई गई थी और स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य की कोई सुविधा नहीं है.

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