नई दिल्ली : रमज़ान के पाकीज़ा महीने में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद हज़रत निज़ामुद्दीन मरकज़ को नमाज़ियों के लिए खोल दिया गया है. हालांकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद हज़रत निज़ामुद्दीन मरकज़ प्रशासन को कुछ नियमों का पालन भी कराना होगा. जिसमें एंट्री और एग्जिट के लिए अलग-अलग दरवाज़े. मरकज़ में किसी विदेशी की एंट्री पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है. वहीं मरकज़ की सीढ़ियों पर सीसीटीवी लगाना जरूरी होगा. हज़रत निज़ामुद्दीन मरकज़ के बाहर दिल्ली हाईकोर्ट का निर्देश लिखा हुआ एक बोर्ड भी लगा हुआ है. साथ ही एंट्री और एग्जिट के बोर्ड भी लगे हुए हैं. वहीं कोरोना को ध्यान में रखते हुए मरकज़ में दाखिल होते ही सैनिटाइजर रखा गया है.
साल 2020 में तब्लीगी जमात के लोग हज़रत निज़ामुद्दीन मरकज़ में कोरोना संक्रमित (Covid Cases) पाए गए थे. जिसके बाद से ही कोविड नियमों का उलंघन करने के आरोप में हज़रत निज़ामुद्दीन मरकज़ को बंद कर दिया था. मरकज़ प्रबंधन समिति ने कोर्ट के सामने कहा था कि सभी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करवाया जाएगा. इसके साथ ही मरकज में भीड़ भी नहीं होने दी जाएगी.
एक नमाज़ी ने बताया कि काफी अच्छा लग रहा है, खुशी है. बीते 2 साल के बाद हज़रत निज़ामुद्दीन मरकज़ को पूरी तरह से आज खोल दिया है. आज यहां पर हर एक सावधानी बरती जा रही है. आने-जाने वाले लोगों का टेंपरेचर चेक किया जा रहा है. मास्क के साथ ही नमाज अदा करने की इजाजत दी गई है.
![Hazrat Nizamuddin Markaz opened after two years on orders of Delhi HC](https://etvbharatimages.akamaized.net/etvbharat/prod-images/del-sdd-01-vis-byte-nijamuddinmarkaj-dl10004_04042022160011_0404f_1649068211_903.jpg)