नई दिल्ली: हिजबुल मुजाहिद्दीन के दो आतंकियों के साथ गिरफ्तार जम्मू-कश्मीर के डीएसपी देविंदर सिंह और एक अन्य आरोपी इरफान शफी मीर ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है. बता दें कि जमानत याचिका पर एडिशनल सेशंस जज धर्मेंद्र राणा सुनवाई करेंगे.
90 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल नहीं
दोनों ने जमानत याचिका में कहा है कि जांच एजेंसी ने कानून के मुताबिक 90 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है इसलिए उन्हें डिफॉल्ट जमानत दी जाए. इस मामले में देविंदर सिंह और शफी मीर के अलावा जिन दूसरे आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उनमें जावेद इकबाल और सैयद नावेद मुश्ताक शामिल हैं.
पहले वापस ली थी जमानत याचिका
पिछले 10 जून को देविंदर सिंह, इरफान शफी मीर और सैयद नावेद मुश्ताक ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में दायर जमानत याचिका को वापस ले लिया था. कोर्ट ने तीनों आरोपियों के वकील एमएस खान से कहा था कि याचिका में दायर दस्तावेज अपूर्ण हैं. कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को याचिका वापस लेने की अनुमति दी और कहा कि वे चाहें तो पूर्ण दस्तावेज के साथ फिर जमानत याचिका दायर कर सकते हैं.
गिरफ्तारी के बाद से जेल में बंद हैं सभी
जमानत याचिका में कहा गया था कि गिरफ्तारी के बाद से आरोपी जेल में बंद हैं. अब जांच पूरी हो चुकी है और जांच में उनकी कोई जरुरत नहीं है. उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं जो ये साबित कर सकें कि उनके कार्यों से देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को कोई खतरा है. 18 मई को पटियाला हाउस कोर्ट ने चारो आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.
जनवरी में किया गया था गिरफ्तार
देविंदर सिंह को हिज्बुल मुजाहिद्दीन के दो आतंकियों के साथ पिछले जनवरी महीने में गिरफ्तार किया गया था. दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से कहा था कि मुश्ताक और उसके सहयोगी दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों में आतंकी हमले करने की योजना को अंजाम देने की फिराक में थे.
स्पेशल सेल के मुताबिक मुश्ताक इंटरनेट के जरिए सह आरोपियों और आतंकियों से बातें करता था. वो बातचीत के लिए डार्क वेब का इस्तेमाल करता था.