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लॉकडाउन का उल्लंघन करना 24 हजार लोगों को पड़ेगा भारी, जानिए कितनी मिलेगी सजा - लॉकडाउन का उल्लंघन

लॉकडाउन के दौरान पुलिस के समक्ष इसका पालन करवाना बड़ी चुनौती थी. दिल्ली पुलिस से मिले आंकड़ों के अनुसार अब तक 3.40 लाख से ज्यादा लोगों को लॉकडाउन के दौरान हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा चुकी है. पुलिस ने अब तक लॉकडाउन में 37 हजार से ज्यादा गाड़ियां जब्त की हैं.

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Published : May 25, 2020, 5:58 PM IST

नई दिल्ली: राजधानी में लॉकडाउन लगे हुए दो महीने बीत बीत चुके हैं. पुलिस से लेकर सरकार ने लोगों से लगातार अपील की थी कि वह अपने घर से बाहर न निकलें. बेवजह घर से निकलने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा. वहीं इन दो महीनों में 24 हजार लोगों ने इस अपील को नहीं माना. ऐसे लोगों के खिलाफ दिल्ली के विभिन्न थानों में आईपीसी की धारा 188 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है.

दिल्ली पुलिस ने बेवजह घर से निकलने वालों पर लिया सख्त एक्शन
जानकारी के अनुसार बीते 25 मार्च से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन की घोषणा की थी. इस लॉकडाउन को कई बार बढ़ाया जा चुका है. अभी देशभर में लॉकडाउन का चौथा चरण चल रहा है. इसमें काफी छूट सरकार ने दी है, लेकिन पहले तीन चरणों में घर से बाहर बेवजह निकलने पर पूरी तरह से प्रतिबंध था. इस दौरान राजधानी में जिन लोगों ने लॉकडाउन का उल्लंघन किया, उनके खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया. ऐसे 24 हजार लोगों पर अब तक एफआईआर दर्ज हो चुकी है.
3.40 लाख से ज्यादा लोग लिए गए हिरासत में
लॉकडाउन के दौरान पुलिस के समक्ष इसका पालन करवाना बड़ी चुनौती थी. इसलिए बेवजह बाहर घूम रहे काफी लोगों से पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ भी की. दिल्ली पुलिस से मिले आंकड़ों के अनुसार अब तक 3.40 लाख से ज्यादा लोगों को लॉकडाउन के दौरान हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा चुकी है. ऐसे लोगों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया. इसके साथ ही पुलिस ने अब तक लॉकडाउन में 37 हजार से ज्यादा गाड़ियां जब्त की गई हैं. इनमें से बड़ी संख्या में गाड़ी को कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद छोड़ दिया गया है.



छह माह की हो सकती है जेल

दिल्ली पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले अधिकांश लोगों पर आईपीसी की धारा 188 के तहत एफआईआर दर्ज की है. अगर अदालत के समक्ष उनका अपराध साबित हो जाता है तो अदालत उन्हें छह माह के लिए जेल या एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुना सकती है. पुलिस सूत्रों की माने तो लॉकडाउन समाप्त होते ही यह सभी मामले अदालत के समक्ष भेजे जाएंगे जहां से आरोपियों की सजा तय की जाएगी.

नई दिल्ली: राजधानी में लॉकडाउन लगे हुए दो महीने बीत बीत चुके हैं. पुलिस से लेकर सरकार ने लोगों से लगातार अपील की थी कि वह अपने घर से बाहर न निकलें. बेवजह घर से निकलने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा. वहीं इन दो महीनों में 24 हजार लोगों ने इस अपील को नहीं माना. ऐसे लोगों के खिलाफ दिल्ली के विभिन्न थानों में आईपीसी की धारा 188 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है.

दिल्ली पुलिस ने बेवजह घर से निकलने वालों पर लिया सख्त एक्शन
जानकारी के अनुसार बीते 25 मार्च से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन की घोषणा की थी. इस लॉकडाउन को कई बार बढ़ाया जा चुका है. अभी देशभर में लॉकडाउन का चौथा चरण चल रहा है. इसमें काफी छूट सरकार ने दी है, लेकिन पहले तीन चरणों में घर से बाहर बेवजह निकलने पर पूरी तरह से प्रतिबंध था. इस दौरान राजधानी में जिन लोगों ने लॉकडाउन का उल्लंघन किया, उनके खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया. ऐसे 24 हजार लोगों पर अब तक एफआईआर दर्ज हो चुकी है.
3.40 लाख से ज्यादा लोग लिए गए हिरासत में
लॉकडाउन के दौरान पुलिस के समक्ष इसका पालन करवाना बड़ी चुनौती थी. इसलिए बेवजह बाहर घूम रहे काफी लोगों से पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ भी की. दिल्ली पुलिस से मिले आंकड़ों के अनुसार अब तक 3.40 लाख से ज्यादा लोगों को लॉकडाउन के दौरान हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा चुकी है. ऐसे लोगों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया. इसके साथ ही पुलिस ने अब तक लॉकडाउन में 37 हजार से ज्यादा गाड़ियां जब्त की गई हैं. इनमें से बड़ी संख्या में गाड़ी को कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद छोड़ दिया गया है.



छह माह की हो सकती है जेल

दिल्ली पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले अधिकांश लोगों पर आईपीसी की धारा 188 के तहत एफआईआर दर्ज की है. अगर अदालत के समक्ष उनका अपराध साबित हो जाता है तो अदालत उन्हें छह माह के लिए जेल या एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुना सकती है. पुलिस सूत्रों की माने तो लॉकडाउन समाप्त होते ही यह सभी मामले अदालत के समक्ष भेजे जाएंगे जहां से आरोपियों की सजा तय की जाएगी.

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