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दिल्ली: व्यापारियों को बड़ी राहत, अगले वर्ष 31 मार्च तक के लिए लाइसेंस हुआ नवीनीकृत

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Published : May 22, 2020, 3:28 PM IST

देश में पिछले करीब दो महीने से लॉकडाउन लागू है और अब धीरे-धीरे छूट दी जा रही है. इसी कड़ी में दिल्ली के व्यापारियों को उपराज्यपाल अनिल बैजल ने बड़ी राहत देते हुए लाइसेंस नवीनीकृत करने में छूट दी है.

Lieutenant governor
उपराज्यपाल अनिल बैजल

नई दिल्ली: दिल्ली के लाखों व्यापारियों, फेरीवालों, डेयरी वालों को अब इस वर्ष ट्रेड लाइसेंस नवीनीकरण कराने की जरूरत नहीं है. कोरोना वायरस के मद्देनजर जारी लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने लाइसेंस नवीनीकरण की छूट देने का आदेश जारी किया है.

उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली के व्यापारियों को दी बड़ी राहत
31 मार्च 2021 तक लाइसेंस नवीनीकृत कराना जरूरी नहीं

जिनके लाइसेंस 1 मार्च 2020 के बाद खत्म हुए हैं उन सभी के लाइसेंस बिना जुर्माना के 31 मार्च 2021 तक के लिए स्वतः नवीनीकृत हो जाएंगे. उपराज्यपाल द्वारा जारी आदेश में सभी स्थानीय निकायों, दिल्ली सरकार को आदेश दिए हैं कि मौजूदा लाइसेंस धारक के लाइसेंस को नवीनीकृत कर दें.

Lieutenant governor
उपराज्यपाल अनिल बैजल का आदेश

बता दें कि आमतौर पर ट्रेड लाइसेंस नगर निगम व दिल्ली सरकार 31 मार्च तक के लिए जारी करती है. प्रत्येक वर्ष चाहे कारोबारी हो या फेरीवाले या फिर डेयरी वाले सबको नए वित्त वर्ष की शुरुआत में ही अपने लाइसेंस नवीनीकरण कराना होता है. वहीं इस वर्ष लॉकडाउन की वजह से कारोबारी लाइसेंस रिन्यू नहीं करा पाए थे. यह आदेश उनके लिए राहत भरा है.

नई दिल्ली: दिल्ली के लाखों व्यापारियों, फेरीवालों, डेयरी वालों को अब इस वर्ष ट्रेड लाइसेंस नवीनीकरण कराने की जरूरत नहीं है. कोरोना वायरस के मद्देनजर जारी लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने लाइसेंस नवीनीकरण की छूट देने का आदेश जारी किया है.

उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली के व्यापारियों को दी बड़ी राहत
31 मार्च 2021 तक लाइसेंस नवीनीकृत कराना जरूरी नहीं

जिनके लाइसेंस 1 मार्च 2020 के बाद खत्म हुए हैं उन सभी के लाइसेंस बिना जुर्माना के 31 मार्च 2021 तक के लिए स्वतः नवीनीकृत हो जाएंगे. उपराज्यपाल द्वारा जारी आदेश में सभी स्थानीय निकायों, दिल्ली सरकार को आदेश दिए हैं कि मौजूदा लाइसेंस धारक के लाइसेंस को नवीनीकृत कर दें.

Lieutenant governor
उपराज्यपाल अनिल बैजल का आदेश

बता दें कि आमतौर पर ट्रेड लाइसेंस नगर निगम व दिल्ली सरकार 31 मार्च तक के लिए जारी करती है. प्रत्येक वर्ष चाहे कारोबारी हो या फेरीवाले या फिर डेयरी वाले सबको नए वित्त वर्ष की शुरुआत में ही अपने लाइसेंस नवीनीकरण कराना होता है. वहीं इस वर्ष लॉकडाउन की वजह से कारोबारी लाइसेंस रिन्यू नहीं करा पाए थे. यह आदेश उनके लिए राहत भरा है.

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