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दिल्ली उच्च न्यायालय ने HUL के स्वामित्व वाले टॉयलेट क्लीनर ब्रांड के विज्ञापन पर लगाई रोक

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को हिंदुस्तान यूनिलीवर (एचयूएल) के स्वामित्व वाले टॉयलेट क्लीनर ब्रांड, डोमेक्स को एक विज्ञापन प्रसारित करने पर रोक लगा दी है.

Delhi High Court restrains Domex from airing commercial targeting Harpic
Delhi High Court restrains Domex from airing commercial targeting Harpic
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Published : Dec 2, 2021, 12:41 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को हिंदुस्तान यूनिलीवर (एचयूएल) के स्वामित्व वाले टॉयलेट क्लीनर ब्रांड, डोमेक्स को एक विज्ञापन प्रसारित करने पर रोक लगा दिया है. जिसने अपने प्रतिस्पर्धी ब्रांड, हार्पिक को खराब तरीके से हटाने के मामले में अपने उत्पाद को बेहतर के रूप में पेश किया.

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को हिंदुस्तान यूनिलीवर (एचयूएल) के स्वामित्व वाले टॉयलेट क्लीनर ब्रांड, डोमेक्स को एक विज्ञापन प्रसारित करने पर रोक लगा दिया है. जिसने अपने प्रतिस्पर्धी ब्रांड, हार्पिक को खराब तरीके से हटाने के मामले में अपने उत्पाद को बेहतर के रूप में पेश किया.

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