नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने पीने के पानी, दूषित पानी की सप्लाई और पानी में कोरोना वायरस की जांच की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार और दिल्ली जल बोर्ड को याचिका को प्रतिवेदन की तरह विचार करने का निर्देश दिया है. चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वो कानून और नीतियों के मुताबिक फैसला लें.
याचिका अजय गौतम ने दायर की है. इसमें मांग की गई है कि दिल्ली जलापूर्ति केंद्रों और बूस्टर पंपों की नए सिरे से जांच की जाए. दिल्ली की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए जलापूर्ति केंद्रों को नई तकनीक के जरिये अपग्रेड करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए जाएं.
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याचिका में मांग की गई है कि पीने के पानी में सीवेज का पानी मिक्स होने से रोकने के लिए विशेषज्ञों की एक कमेटी का गठन हो, ताकि वे इसके लिए सुझाव दे सकें. याचिका में कहा गया था कि दिल्ली के पानी में कोरोना वायरस की उपस्थिति की जांच के लिए दिशा-निर्देश जारी किए जाएं.
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