नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट आज दिल्ली दंगों और नेताओं के हेट स्पीच को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करेगा. पिछली सुनवाई के दौरान एक याचिकाकर्ता के वकील कॉलिन गोंजाल्वेस ने कहा था कि कई नौजवानों को फंसाया जा रहा है. सुनवाई में जितनी देरी होगी पुलिस उतना ही प्रताड़ित करेगी. चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई करेगी.
पिछले 1 अक्टूबर को चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच के नहीं बैठने की वजह से सुनवाई टाली गई थी. पिछले 17 सितंबर को भी कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई टाल दिया था. सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील कॉलिन गोंजाल्वेस ने कहा था कि इस मामले पर सुनवाई जरुरी है. कई नौजवानों को फंसाया जा रहा है. गोंजाल्वेस ने कहा था कि सुनवाई में जितनी देरी होगी पुलिस उतना ही प्रताड़ित करेगी. हम जामिया और उत्तर-पूर्वी दिल्ली हिंसा दोनों की जांच दिल्ली पुलिस से हटाकर दूसरी एजेंसी को देने की मांग कर रहे हैं, तब कोर्ट ने कहा था कि हम पहले जामिया मामले की सुनवाई करना चाहते हैं. सुनवाई के दौरान वकील तारा नरुला ने कहा था कि अंतिम चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है और ट्रायल शुरु होनेवाला है. हमें इस मामले पर दलीलें रखने की जरुरत है.
पिछले 12 मार्च को कोर्ट ने दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस समेत उन नेताओं को नोटिस जारी किया था, जिनके खिलाफ हेट स्पीच के मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है. अलग-अलग याचिकाओं में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, वारिस पठान, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, बीजेपी नेता कपिल मिश्रा, और प्रवेश वर्मा के खिलाफ दाखिल की गई थी. याचिकाओं में इन नेताओं के खिलाफ जल्द एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है. याचिकाओं में कहा गया था कि हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई स्थगित कर गलत किया.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जल्द सुनवाई शुरु हुई थी
पिछले 27 फरवरी को दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई टालते हुए 13 अप्रैल को सुनवाई करने का आदेश दिया था. हाईकोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को पक्षकार बनाने की अनुमति दी थी. हाईकोर्ट के इसी आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 4 मार्च को हाईकोर्ट को निर्देश दिया था कि मामले की सुनवाई जल्द कर फ़ैसला लें. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से 6 मार्च को सुनवाई करने का आदेश दिया था.