नई दिल्ली: यस बैंक को 466 करोड रुपये का चूना लगाने के आरोप में गिरफ्तार अवंता ग्रुप के संस्थापक गौतम थापर की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट आज सुनवाई करेगा. गौतम थापर की इस याचिका की सुनवाई जस्टिस योगेश खन्ना की बेंच करेगी.
पिछले 16 अगस्त को कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया था. थापर ने याचिका दायर कर कहा है कि उसकी गिरफ्तारी गैरकानूनी है. उसे गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश नहीं किया गया. इसके साथ ही गौतम थापर ने ECIR की कॉपी की मांग की गई है और उसे गिरफ्तार करने का आधार पूछा गया है. बता दें कि मंगलवार को ही गौतम थापर को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है.
यस बैंक ने अपनी शिकायत में कहा है कि ओयेस्टर बिल्डवेल की एक सहयोगी कंपनी ने एक पावर प्लांट का ठेका लेने के लिए दिसंबर 2017 में 10 साल के लिए 515 करोड़ रुपये का लोन लिया था, लेकिन कंपनी लोन की EMI नहीं दे रही है. जिसके बाद उसे 30 अक्टूबर 2019 को NPA करार दिया गया. बता दें कि 2020 में CBI ने यस बैंक के पूर्व एमडी राणा कपूर और उनके परिवार के सदस्यों को 307 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में अवंता रियल्टी में रिश्वत के रुप में एक बंगला खरीदने के मामले में केस दर्ज किया था.