नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती की मनी लाउंड्रिंग अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई टाल दी है. चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने 20 अगस्त को अगली सुनवाई का आदेश दिया है.
मनी लाउंड्रिंग कानून को चुनौती देने वाली महबूबा मुफ्ती की याचिका पर सुनवाई टली
दिल्ली हाई कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती की मनी लाउंड्रिंग अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई टाल दी है. चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने 20 अगस्त को अगली सुनवाई का आदेश दिया है.
![मनी लाउंड्रिंग कानून को चुनौती देने वाली महबूबा मुफ्ती की याचिका पर सुनवाई टली महबूबा मुफ्ती की याचिका](https://etvbharatimages.akamaized.net/etvbharat/prod-images/768-512-12759847-thumbnail-3x2-mahbuba.jpg?imwidth=3840)
इसके पहले हाई कोर्ट महबूबा मुफ्ती की मनी लाउंड्रिंग के आरोप में ईडी की ओर से जारी समन पर रोक लगाने से इनकार कर चुका है. याचिका में कहा गया है कि ईडी ने जो उसे नोटिस जारी किया है उसमें उन्हें आरोपी या गवाह के रुप में पेश होने का निर्देश दिया गया है, लेकिन उस नोटिस में ये नहीं बताया गया है कि महबूबा को किस मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है. याचिका में कहा गया है कि महबूबा मुफ्ती किसी मामले में आरोपी नहीं हैं और न ही कोई अपराध किया है.
याचिका में कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद जब से उन्हें हिरासत में लिया गया तब से उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को परेशान किया जा रहा है. महबूबा ने मनी लाउंड्रिंग एक्ट की धारा 50 को चुनौती दी है. मनी लाउंड्रिंग एक्ट की धारा 50 के तहत ईडी किसी को भी समन जारी कर सकती है. ईडी के समन का हर व्यक्ति जवाब देने के लिए बाध्य है. अगर वो जवाब नहीं देता है तो उसे दंडित किया जा सकता है.
नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती की मनी लाउंड्रिंग अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई टाल दी है. चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने 20 अगस्त को अगली सुनवाई का आदेश दिया है.
इसके पहले हाई कोर्ट महबूबा मुफ्ती की मनी लाउंड्रिंग के आरोप में ईडी की ओर से जारी समन पर रोक लगाने से इनकार कर चुका है. याचिका में कहा गया है कि ईडी ने जो उसे नोटिस जारी किया है उसमें उन्हें आरोपी या गवाह के रुप में पेश होने का निर्देश दिया गया है, लेकिन उस नोटिस में ये नहीं बताया गया है कि महबूबा को किस मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है. याचिका में कहा गया है कि महबूबा मुफ्ती किसी मामले में आरोपी नहीं हैं और न ही कोई अपराध किया है.
याचिका में कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद जब से उन्हें हिरासत में लिया गया तब से उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को परेशान किया जा रहा है. महबूबा ने मनी लाउंड्रिंग एक्ट की धारा 50 को चुनौती दी है. मनी लाउंड्रिंग एक्ट की धारा 50 के तहत ईडी किसी को भी समन जारी कर सकती है. ईडी के समन का हर व्यक्ति जवाब देने के लिए बाध्य है. अगर वो जवाब नहीं देता है तो उसे दंडित किया जा सकता है.