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11 साल से जेल में बंद आरोपी को 3 हफ्ते की अंतरिम जमानत मिली

दिल्ली हाईकोर्ट ने हत्या के मामले में 11 साल से भी ज्यादा जेल में बंद एक आरोपी को इलाज के लिए 3 सप्ताह की अंतरिम जमानत दी है. आरोपी 2007 में हौज काजी थाने में हत्या के एक मामले में जेल भेजा गया था.

Delhi High Court granted interim bail of 3 weeks for treatment of an accused jailed in murder case
दिल्ली हाईकोर्ट
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Published : Jun 27, 2020, 8:46 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने हत्या के मामले में 11 साल से ज्यादा समय तक जेल में बंद एक आरोपी को इलाज के लिए तीन हफ्ते की अंतरिम जमानत दी है. जस्टिस सुरेश कैत ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये हुई सुनवाई के बाद आरोपी को रिहा करने का आदेश दिया.

आरोपी को 3 हफ्ते की अंतरिम जमानत मिली
2007 में हत्या का केस दर्ज हुआ था
आरोपी हितेंद्र को कोर्ट ने 25 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी है. कोर्ट ने आरोपी को तीन हफ्ते के बाद जेल में सरेंडर करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने आरोपी को निर्देश दिया कि वो संबंधित जांच अधिकारी या एसएचओ को अपना फोन नंबर और आवासीय पता उपलब्ध कराए. आरोपी के खिलाफ 2007 में हौज काजी थाने में हत्या के एक मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी.


पूर्व में जमानत की शर्तों का उल्लंघन कर चुका है
सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने आरोपी की अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी के खिलाफ पांच मामले पहले से ही दर्ज हैं. दिल्ली पुलिस ने कहा कि आरोपी को इससे पहले भी अंतरिम जमानत मिल चुकी है, जिसकी शर्तों का उसने उल्लंघन किया है. अगर आरोपी को जमानत दी जाती है तो वो फिर जमानत की शर्तों का उल्लंघन कर सकता है, इसलिए जमानत याचिका खारिज की जाए.

कोर्ट ने पाया कि आरोपी के खिलाफ चल रहे हत्या के मामले में ट्रायल पूरा हो चुका है और ट्रायल कोर्ट ने पिछले 11 मार्च को फैसला सुरक्षित रख लिया है. लेकिन कोरोना संकट की वजह से फैसला सुनाया नहीं जा सका. आरोपी इस मामले में 11 साल 8 महीने से ज्यादा समय तक जेल में रहा है.



आरोपी को कई बीमारियां
कोर्ट ने पाया कि मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी को डायबिटीज टाईप-2, हाईपरटेंशन, डायबिटीक रेटिनोथेरेपी, आंखों से धुंधला दिखने के अलावा दूसरी बीमारियां हैं. उसका जेल के अस्पताल में इलाज चल रहा था, जहां से उसे जीटीबी अस्पताल में इलाज के लिए रेफर किया गया था. जीटीबी अस्पताल में उसका इलाज होना था, लेकिन अस्पताल में केवल कोरोना का इलाज होने की वजह से आरोपी का इलाज संभव नहीं हो सका. उसके बाद कोर्ट ने आरोपी को तीन हफ्ते की अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया.

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने हत्या के मामले में 11 साल से ज्यादा समय तक जेल में बंद एक आरोपी को इलाज के लिए तीन हफ्ते की अंतरिम जमानत दी है. जस्टिस सुरेश कैत ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये हुई सुनवाई के बाद आरोपी को रिहा करने का आदेश दिया.

आरोपी को 3 हफ्ते की अंतरिम जमानत मिली
2007 में हत्या का केस दर्ज हुआ था
आरोपी हितेंद्र को कोर्ट ने 25 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी है. कोर्ट ने आरोपी को तीन हफ्ते के बाद जेल में सरेंडर करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने आरोपी को निर्देश दिया कि वो संबंधित जांच अधिकारी या एसएचओ को अपना फोन नंबर और आवासीय पता उपलब्ध कराए. आरोपी के खिलाफ 2007 में हौज काजी थाने में हत्या के एक मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी.


पूर्व में जमानत की शर्तों का उल्लंघन कर चुका है
सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने आरोपी की अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी के खिलाफ पांच मामले पहले से ही दर्ज हैं. दिल्ली पुलिस ने कहा कि आरोपी को इससे पहले भी अंतरिम जमानत मिल चुकी है, जिसकी शर्तों का उसने उल्लंघन किया है. अगर आरोपी को जमानत दी जाती है तो वो फिर जमानत की शर्तों का उल्लंघन कर सकता है, इसलिए जमानत याचिका खारिज की जाए.

कोर्ट ने पाया कि आरोपी के खिलाफ चल रहे हत्या के मामले में ट्रायल पूरा हो चुका है और ट्रायल कोर्ट ने पिछले 11 मार्च को फैसला सुरक्षित रख लिया है. लेकिन कोरोना संकट की वजह से फैसला सुनाया नहीं जा सका. आरोपी इस मामले में 11 साल 8 महीने से ज्यादा समय तक जेल में रहा है.



आरोपी को कई बीमारियां
कोर्ट ने पाया कि मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी को डायबिटीज टाईप-2, हाईपरटेंशन, डायबिटीक रेटिनोथेरेपी, आंखों से धुंधला दिखने के अलावा दूसरी बीमारियां हैं. उसका जेल के अस्पताल में इलाज चल रहा था, जहां से उसे जीटीबी अस्पताल में इलाज के लिए रेफर किया गया था. जीटीबी अस्पताल में उसका इलाज होना था, लेकिन अस्पताल में केवल कोरोना का इलाज होने की वजह से आरोपी का इलाज संभव नहीं हो सका. उसके बाद कोर्ट ने आरोपी को तीन हफ्ते की अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया.

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