नई दिल्ली: एयरसेल-मैक्सिस डील मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम को ट्रायल कोर्ट से अग्रिम जमानत मिली थी. दिल्ली हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर सुनवाई टाल दी है. हाईकोर्ट अब इस मामले पर अगली सुनवाई 12 मई को करेगा.
2019 में मिली थी अग्रिम जमानत
दिल्ली हाईकोर्ट ने 11 अक्टूबर 2019 को ईडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम को नोटिस जारी किया था. 5 सितंबर 2019 को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम को अग्रिम जमानत दे दी थी.
मुकदमा चलाने की मिली थी अनुमति
CBI और ईडी ने 26 नवंबर 2018 को कोर्ट को बताया था कि केंद्र सरकार ने एयरसेल-मैक्सिस डील मामले में सीबीआई और ईडी की ओर से दायर मामलों में पूर्व केन्द्रीय मंत्री पी. चिदंबरम के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है.
23 नवंबर 2018 को पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम ने पटियाला हाउस कोर्ट में जवाब दाखिल किया था. वकील अर्शदीप ने दोनों की तरफ से जवाब दाखिल करते हुए CBI और ईडी के आरोपों से इनकार किया था.