नई दिल्ली : दिल्ली में अब तक 900 से ज्यादा बस चालकों पर जुर्माना लग चुका है. दिल्ली में एक अप्रैल से लेन नियम लागू हो चुका है. जिसमें बसों के साथ भारी वाहनों को अपने ही लेन में चलना है. अगर ऐसा कोई नहीं करता है तो उसका चालान करने के साथ ही कठोर एक्शन लेने का भी प्रावधान है. नियम तोड़ने पर एक अभियान के तहत पिछले 2 महीनों में DTC की 425 बसों और 369 क्लस्टर बसों पर जुर्माना लगाया जा चुका है.
दिल्ली परिवहन निगम ने ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले निजी बस चालकों का 9 मई से चालान करना शुरू किया. 30 मई तक 23,814 वाहन चालकों को चालान जारी हो चुका है. इनमें 902 बस चालकों को लेन उल्लंघन के लिए और 22,912 निजी वाहन मालिकों को बस लेन में गाड़ी खड़ी करने पर चालान जारी किया गया है.
इस नियम का पालन न करने वाले शख्स पर 10 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. बार-बार गलती करने वाले वाहन चालकों के लिए 6 महीने की कैद का भी प्रावधान है. दिल्ली सरकार ने बताया है कि बस लेन में गाड़ी रोकने पर 378 वाहनों को अब तक टो किया जा चुका है.