नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर डील मामले के आरोपी और कारपोरेट लॉबिस्ट दीपक तलवार की जमानत याचिका खारिज कर दिया है. जस्टिस रजनीश भटनागर ने याचिका खारिज करने का आदेश दिया.
दीपक तलवार ने राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा जमानत याचिका खारिज करने पर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. राउज एवेन्यू कोर्ट ने पिछले 1 मई को तलवार की जमानत याचिका खारिज कर दिया था. 1 मई को ही कोर्ट ने दीपक तलवार के खिलाफ दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया था.
'दीपक तलवार के विजय माल्या से हैं संबंध'
सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट को बताया था कि दीपक तलवार के फरार कारोबारी विजय माल्या से संबंध हैं. तलवार कारपोरेट लॉबिंग करता रहा है. ईडी ने बताया था कि तलवार से पूछताछ के बाद उसे नागरिक उड्डयन मंत्रालय के उन अधिकारियों के नाम जानने हैं जिन्होंने विदेशी एयरलाइंस कंपनियों को फायदा पहुंचाने में मदद की.
ईडी ने कोर्ट को बताया कि वो ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय और एयर इंडिया के किन-किन अधिकारियों की मदद से निजी एयरलाइंस को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई. पिछले 31 जनवरी को ईडी ने दीपक तलवार को प्रत्यर्पित कर भारत लाने के बाद गिरफ्तार कर लिया था.