ETV Bharat / city

AAP विधायक मनोज कुमार को हुई 3 महीने की जेल, बूथ पर हंगामा करने के मामले में मिली सजा

author img

By

Published : Jun 25, 2019, 5:47 PM IST

Updated : Jun 25, 2019, 6:22 PM IST

मामले की सुनवाई के दौरान मनोज कुमार ने कोर्ट से कहा था कि वे निर्दोष हैं. उन्होंने कहा था कि कुछ घटनाएं जरूर हुई थीं लेकिन बाकी के बारे में वे नहीं जानते हैं. ये मामला राजनीति से प्रेरित है.

मनोज कुमार, विधायक, फाइल फोटो

नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान लोकसेवक को काम करने से रोकने और दुर्व्यवहार करने के मामले में कोंडली के विधायक मनोज कुमार को तीन महीने की कैद की सजा सुनाई है. पिछले 7 जून को कोर्ट ने मनोज कुमार को दोषी करार दिया था. एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल की कोर्ट ने इस मामले में ये सजा सुनाया.

मतदान कार्य में बाधा पहुंचाने का आरोप

घटना 4 दिसंबर 2013 की है जब कोंडली विधानसभा से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मनोज कुमार अपने 50-60 समर्थकों के साथ एमसीडी प्राईमरी स्कूल, 19 ब्लॉक, कल्याणपुरी के पोलिंग बूथ के बाहर नारेबाजी करने लगे. मनोज कुमार पर आरोप था कि उन्होंने बूथ का मेन गेट बंद कर दिया और मतदान कार्य में बाधा डालने लगे. इस बात की शिकायत सेक्टर अफसर सुप्रियो समादार ने कल्याणपुरी थाने में दर्ज कराई. उस चुनाव में मनोज कुमार ने जीत हासिल की थी.

मामले की सुनवाई के दौरान मनोज कुमार ने कोर्ट से कहा था कि वे निर्दोष हैं. उन्होंने कहा था कि कुछ घटनाएं जरुर हुई थीं लेकिन बाकी के बारे में वे नहीं जानते हैं. ये मामला राजनीति से प्रेरित है. जब से बीजेपी केंद्र में आई है उसने आम आदमी पार्टी के लोगों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उन्हें फंसाया जा रहा है.

नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान लोकसेवक को काम करने से रोकने और दुर्व्यवहार करने के मामले में कोंडली के विधायक मनोज कुमार को तीन महीने की कैद की सजा सुनाई है. पिछले 7 जून को कोर्ट ने मनोज कुमार को दोषी करार दिया था. एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल की कोर्ट ने इस मामले में ये सजा सुनाया.

मतदान कार्य में बाधा पहुंचाने का आरोप

घटना 4 दिसंबर 2013 की है जब कोंडली विधानसभा से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मनोज कुमार अपने 50-60 समर्थकों के साथ एमसीडी प्राईमरी स्कूल, 19 ब्लॉक, कल्याणपुरी के पोलिंग बूथ के बाहर नारेबाजी करने लगे. मनोज कुमार पर आरोप था कि उन्होंने बूथ का मेन गेट बंद कर दिया और मतदान कार्य में बाधा डालने लगे. इस बात की शिकायत सेक्टर अफसर सुप्रियो समादार ने कल्याणपुरी थाने में दर्ज कराई. उस चुनाव में मनोज कुमार ने जीत हासिल की थी.

मामले की सुनवाई के दौरान मनोज कुमार ने कोर्ट से कहा था कि वे निर्दोष हैं. उन्होंने कहा था कि कुछ घटनाएं जरुर हुई थीं लेकिन बाकी के बारे में वे नहीं जानते हैं. ये मामला राजनीति से प्रेरित है. जब से बीजेपी केंद्र में आई है उसने आम आदमी पार्टी के लोगों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उन्हें फंसाया जा रहा है.

Intro:
नई दिल्ली। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान लोकसेवक को काम करने से रोकने और दुर्व्यवहार करने के मामले में कोंडली के विधायक मनोज कुमार को तीन महीने की कैद की सजा सुनाई है। पिछले 7 जून को कोर्ट ने मनोज कुमार को दोषी करार दिया था। एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल की कोर्ट ने इस मामले में ये सजा सुनाया।


Body:घटना 4 दिसंबर 2013 की है जब कोंडली विधानसभा से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मनोज कुमार अपने 50-60 समर्थकों के साथ एमसीडी प्राईमरी स्कूल, 19 ब्लॉक, कल्याणपुरी के पोलिंग बूथ के बाहर नारेबाजी करने लगे। मनोज कुमार पर आरोप था कि उन्होंने बूथ का मेन गेट बंद कर दिया और मतदान कार्य में बाधा डालने लगे। इस बात की शिकायत सेक्टर अफसर सुप्रियो समादार ने कल्याणपुरी थाने में दर्ज कराई। उस चुनाव में मनोज कुमार ने जीत हासिल की थी।


Conclusion:मामले की सुनवाई के दौरान मनोज कुमार ने कोर्ट से कहा था कि वे निर्दोष हैं। उन्होंने कहा था कि कुछ घटनाएं जरुर हुई थीं लेकिन बाकी के बारे में वे नहीं जानते हैं। ये मामला राजनीति से प्रेरित है। जब से बीजेपी केंद्र में आई है उसने आम आदमी पार्टी के लोगों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उन्हें फंसाया जा रहा है।
Last Updated : Jun 25, 2019, 6:22 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.