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IS से संबंध रखने के मामले में 13 दोषियों को पांच से दस साल की सजा मुकर्रर - दिल्ली ताजा समाचार

IS से संबंध रखने के मामले में 13 दोषियों को पटियाला हाउस कोर्ट ने पांच से दस साल की सजा सुनाई है. जिनमें नफीस खान को सिर्फ दस साल की सजा सुनाई गई है.

patiala house court order connection with IS
पटियाला हाउस कोर्ट
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Published : Oct 16, 2020, 8:47 PM IST

नई दिल्ली: पटियाला हाउस कोर्ट ने आईएस से संबंध रखने के मामले में दोषी करार दिए गए 13 आरोपियों को पांच से दस साल की सजा दी है. स्पेशल जज प्रवीण सिंह ने एक आरोपी को दस साल, तीन आरोपियों को सात-सात साल, एक आरोपी को छह साल और आठ आरोपियों को पांच-पांच साल की सजा का ऐलान किया है.बता दें कि पिछले 11 सितंबर को कोर्ट इन आरोपियों को देश में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए युवाओं को रिक्रूट करने के मामले में दोषी करार दिया था.

पटियाला हाउस कोर्ट ने सुनाई सजा

आरोपियों को पांच से दस साल की सजा

कोर्ट ने नफीस खान को दस साल, अबू अनस, मुफ्ती अब्दुल सामी कासमी, और मुदब्बिर मुश्ताक शेख को सात-सात साल, अमजद खान को छह साल, ओबैदुल्लाह खान, नजमुल होदा, मोहम्मद अफजल, सुहैल अहमद, मोहम्मद अलीम, मोईनुद्दीन खान, आसिफ अली और सैयद मुजाहिद को पांच-पांच साल की कैद की सजा सुनाई है.

कोर्ट ने इन आरोपियों को यूएपीए की धारा 18 के तहत दोषी पाया था. इन सभी आरोपियों ने अपने आरोप कबूल कर लिए थे. इन आरोपियों की ओर से वकील कौसर खान ने कोर्ट ने कम से कम सजा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि आरोपी बिना किसी दबाव के आरोप कबूल कर रहे हैं. कौसर खान ने कहा कि आरोपियों को अपनी गलती का एहसास है और वे ग्लानि महसूस कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि आरोपी आगे से ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे. इन आरोपियों का जेल में व्यवहार संतोषप्रद रहा है. जेल प्रशासन ने उनके खिलाफ कुछ भी विरोधी टिप्पणी नहीं की है.


भारत में IS का पांव जमाने की कोशिश

इन दोषियों के खिलाफ एनआईए ने 9 दिसंबर 2015 को भारतीय दंड संहिता और यूएपीए के तहत केस दर्ज किया था. एनआईए के मुताबिक इन आरोपियों ने आपराधिक साजिश रचते हुए भारत में आईएस का पांव जमाने की कोशिश की थी. इस मामले में एनआईए ने 16 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. 16 आरोपियो में से छह आरोपियों को कोर्ट ने पिछले 6 अगस्त को दोषी ठहराया था.

नई दिल्ली: पटियाला हाउस कोर्ट ने आईएस से संबंध रखने के मामले में दोषी करार दिए गए 13 आरोपियों को पांच से दस साल की सजा दी है. स्पेशल जज प्रवीण सिंह ने एक आरोपी को दस साल, तीन आरोपियों को सात-सात साल, एक आरोपी को छह साल और आठ आरोपियों को पांच-पांच साल की सजा का ऐलान किया है.बता दें कि पिछले 11 सितंबर को कोर्ट इन आरोपियों को देश में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए युवाओं को रिक्रूट करने के मामले में दोषी करार दिया था.

पटियाला हाउस कोर्ट ने सुनाई सजा

आरोपियों को पांच से दस साल की सजा

कोर्ट ने नफीस खान को दस साल, अबू अनस, मुफ्ती अब्दुल सामी कासमी, और मुदब्बिर मुश्ताक शेख को सात-सात साल, अमजद खान को छह साल, ओबैदुल्लाह खान, नजमुल होदा, मोहम्मद अफजल, सुहैल अहमद, मोहम्मद अलीम, मोईनुद्दीन खान, आसिफ अली और सैयद मुजाहिद को पांच-पांच साल की कैद की सजा सुनाई है.

कोर्ट ने इन आरोपियों को यूएपीए की धारा 18 के तहत दोषी पाया था. इन सभी आरोपियों ने अपने आरोप कबूल कर लिए थे. इन आरोपियों की ओर से वकील कौसर खान ने कोर्ट ने कम से कम सजा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि आरोपी बिना किसी दबाव के आरोप कबूल कर रहे हैं. कौसर खान ने कहा कि आरोपियों को अपनी गलती का एहसास है और वे ग्लानि महसूस कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि आरोपी आगे से ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे. इन आरोपियों का जेल में व्यवहार संतोषप्रद रहा है. जेल प्रशासन ने उनके खिलाफ कुछ भी विरोधी टिप्पणी नहीं की है.


भारत में IS का पांव जमाने की कोशिश

इन दोषियों के खिलाफ एनआईए ने 9 दिसंबर 2015 को भारतीय दंड संहिता और यूएपीए के तहत केस दर्ज किया था. एनआईए के मुताबिक इन आरोपियों ने आपराधिक साजिश रचते हुए भारत में आईएस का पांव जमाने की कोशिश की थी. इस मामले में एनआईए ने 16 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. 16 आरोपियो में से छह आरोपियों को कोर्ट ने पिछले 6 अगस्त को दोषी ठहराया था.

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