मुंबई: वेदांता के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. कंपनी को केयर्न इंडिया बायबैक मामले में सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल (SAT) से राहत मिली है. सैट ने बायबैक मामले पर सेबी के आदेश के खिलाफ, कंपनी के पक्ष में अपना फैसला सुनाया है. सेबी ने कंपनी के खिलाफ अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि बायबैक ऑफर को लेकर गलत जानकारी दी गई थी, जिसमें कंपनी पर 5 करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया था.
केयर्न इंडिया वेदांता ग्रुप की कंपनी है. यह मामला 2014 का है जब वेदांता ग्रुप की कंपनी केयर्न इंडिया ने ऐलान किया था कि ओपन मार्केट यानी आईपीओ के जरिए से 17 करोड़ शेयरों की खरीद करेगी. ये खरीद 335 रुपये प्रति शेयर पर होने के लिए घोषणा की गई थी. इसके लिए अधिकतम 5725 करोड़ रुपये की खरीदने के लिए तय की गई थी. इसके बायबैक के लिए जनवरी 2014 से जुलाई 2014 के बीच का समय तय किया गया था.
कंपनी पर 5 करोड़ का जुर्माना लगा था
वेदांता ने योजना के आधे से भी कम शेयरों की खरीद की थी. बता दें कि शेयरों में गिरावट के बाद से निवेशकों के लिए ऑफर फायदे का नहीं रह गया था. इसी मामले के खिलाफ सेबी ने जांच की थी और कहा था कि केयर्न ने खरीद के ऑर्डर तब ही दिए जब कीमत नीचे आई, तब नहीं जब की कीमत ऊपरी स्तर पर थे. इसका मतलब है कि कंपनी बायबैक करना नहीं चाहती थी.
सेबी ने अपनी जांच में पाया है कि वेंदाता ने 24 दिन तक कोई ऑर्डर नहीं दिया. वहीं, 15 दिन में केवल 5000 शेयर का ऑर्डर दिया गया, वो भी जब भाव निवेशकों के लिए फायदेमंद थे. इसी मामले में सेबी ने वेंदाता पर 5 करोड़ का जुर्माना लगाया था. इसके अलावा कंपनी पर नियम तोड़ने के लिए अलग से 25 लाख का जुर्माना लगाया गया था. इसके साथ ही कंपनी से उस दौरान कंपनी के जो अधिकार थे उन पर भी जुर्माना लगा था. कंपनी ने सैट से सेबी के फैसले के खिलाफ अपील की थी और अब कंपनी के पक्ष में फैसला आ गया है.
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