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Third Party Insurance : खरीदारी के बाद थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जरूरी, वरना लगाते रहेंगे दफ्तरों के चक्कर ! - insurance

Third Party Insurance : आजकल 'थर्ड पार्टी इंश्योरेंस' कराना काफी जरूरी है. इस इंश्योरेंस के तहत किसी की गाड़ी से अगर तीसरे व्यक्ति को कोई नुकसान होता है, तो उसका हर्जाना बीमा कंपनी की ओर से भरा जाता है. इसके अलावा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के तहत होने वाले संपत्ति के नुकसान की भरपाई भी बीमा कंपनी ही करती है.

Third Party Insurance
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस
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By ANI

Published : Oct 5, 2023, 5:35 PM IST

हैदराबाद : बाइक बीमा कराना एक बाइक के मालिक के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है. एक जिम्मेदार बाइक मालिक इसे कभी भी नजरअंदाज नहीं करता है. हालांकि बाइक बीमा करा लेना ही आपको आपकी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करता है, बल्कि इसके महत्व को समझना काफी जरूरी है. खासकर 'थर्ड पार्टी इंश्योरेंस' को समझना काफी जरूरी होता है. ये आपको आगे चलकर कानूनी परेशानियों से भी बचा सकता है. इस खबर में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये 'थर्ड पार्टी इंश्योरेंस' क्या होता है और क्यों ये काफी जरूरी है. '

भारत सहित कई देशों में कम से कम न्यूनतम बीमा कवरेज के बिना बाइक पर सवारी करना कानून के खिलाफ है'. क्योंकि भारत में ऑटो बीमा प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के कारण ऑटोमोबाइल या उसके हिस्सों को होने वाले नुकसान या क्षति को कवर करता है. यह वाहन चलाते समय वाहन के व्यक्तिगत मालिकों और यात्रियों और तीसरे पक्ष की कानूनी देनदारी के लिए दुर्घटना कवर प्रदान करता है.

थर्ड पार्टी बीमा को लाइबिलटी कवर के नाम से भी जाना जाता है. यह बीमा तीसरे पक्ष से संबंधित होता है. अगर किसी ने अपनी गाड़ी का थर्ड पार्टी बीमा कराया हुआ है, और कोई दुर्घटना होती है तो तीसरी पार्टी को बीमा कंपनी क्लेम देती है. यहां फर्स्ट पार्टी गाड़ी चलाने वाला और थर्ड पार्टी गाड़ी की चपेट में आने वाला होता है. वाहन की चपेट में आने वाले के आर्थिक नुकसान के लिए सुप्रीम कोर्ट ने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को अनिवार्य दिया है. यह बीमा गाड़ी के मालिक को भी बचाता है. थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कवर के तहत आपकी गाड़ी से किसी अन्य व्यक्ति या उसकी संपत्ति को हुए नुकसान की स्थिति में हर्जाने का भुगतान इंश्योरेंस कंपनी करती है. मोटर व्हीकल एक्ट के तहत देश में हर वाहन का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना अनिवार्य है. चूंकि जब भी गाड़ी रोड पर होती हैं तो दुर्घटना की संभावना बनी रहती है.

ऐसे में यदि दुर्भाग्यवश एक्सीडेंट के दौरान आपकी गाड़ी से किसी तीसरे व्यक्ति को चोट पहुंचती या उसकी मौत हो जाती है या फिर उसकी गाड़ी और संपत्ति का नुकसान होता है तो उसको हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई के जिम्मेदार आप होंगे. ऐसे हालात में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की उपयोगिता बढ़ जाती है, क्योंकि यह इस संभावित नुकसान की क्षतिपूर्ति करता है.

ये भी पढ़ें : WinZO : GST बढ़ोतरी की आशंका के बीच विंजो ने ब्राजील में की इंट्री, जानें कितनी बढ़ेगी जीएसटी

हैदराबाद : बाइक बीमा कराना एक बाइक के मालिक के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है. एक जिम्मेदार बाइक मालिक इसे कभी भी नजरअंदाज नहीं करता है. हालांकि बाइक बीमा करा लेना ही आपको आपकी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करता है, बल्कि इसके महत्व को समझना काफी जरूरी है. खासकर 'थर्ड पार्टी इंश्योरेंस' को समझना काफी जरूरी होता है. ये आपको आगे चलकर कानूनी परेशानियों से भी बचा सकता है. इस खबर में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये 'थर्ड पार्टी इंश्योरेंस' क्या होता है और क्यों ये काफी जरूरी है. '

भारत सहित कई देशों में कम से कम न्यूनतम बीमा कवरेज के बिना बाइक पर सवारी करना कानून के खिलाफ है'. क्योंकि भारत में ऑटो बीमा प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के कारण ऑटोमोबाइल या उसके हिस्सों को होने वाले नुकसान या क्षति को कवर करता है. यह वाहन चलाते समय वाहन के व्यक्तिगत मालिकों और यात्रियों और तीसरे पक्ष की कानूनी देनदारी के लिए दुर्घटना कवर प्रदान करता है.

थर्ड पार्टी बीमा को लाइबिलटी कवर के नाम से भी जाना जाता है. यह बीमा तीसरे पक्ष से संबंधित होता है. अगर किसी ने अपनी गाड़ी का थर्ड पार्टी बीमा कराया हुआ है, और कोई दुर्घटना होती है तो तीसरी पार्टी को बीमा कंपनी क्लेम देती है. यहां फर्स्ट पार्टी गाड़ी चलाने वाला और थर्ड पार्टी गाड़ी की चपेट में आने वाला होता है. वाहन की चपेट में आने वाले के आर्थिक नुकसान के लिए सुप्रीम कोर्ट ने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को अनिवार्य दिया है. यह बीमा गाड़ी के मालिक को भी बचाता है. थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कवर के तहत आपकी गाड़ी से किसी अन्य व्यक्ति या उसकी संपत्ति को हुए नुकसान की स्थिति में हर्जाने का भुगतान इंश्योरेंस कंपनी करती है. मोटर व्हीकल एक्ट के तहत देश में हर वाहन का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना अनिवार्य है. चूंकि जब भी गाड़ी रोड पर होती हैं तो दुर्घटना की संभावना बनी रहती है.

ऐसे में यदि दुर्भाग्यवश एक्सीडेंट के दौरान आपकी गाड़ी से किसी तीसरे व्यक्ति को चोट पहुंचती या उसकी मौत हो जाती है या फिर उसकी गाड़ी और संपत्ति का नुकसान होता है तो उसको हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई के जिम्मेदार आप होंगे. ऐसे हालात में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की उपयोगिता बढ़ जाती है, क्योंकि यह इस संभावित नुकसान की क्षतिपूर्ति करता है.

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